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Pellet Gun Case: पैलेट गन केस में FIR, जानें सजा का प्रावधान

राहुल के धरने के बाद पैलेट गन केस में FIR, जानें क्या हैं BNS की धारा 118 और 125, कितनी हो सकती है सजा

Pellet Gun Case: दिल्ली में पैलेट गन से घायल हुए 19 वर्षीय साहिल लोचब के मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। यह कार्रवाई लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर करीब आठ घंटे तक धरने पर बैठने के बाद हुई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 118 और 125 के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि FIR में फिलहाल किसी व्यक्ति को आरोपी के तौर पर नामजद नहीं किया गया है। राहुल गांधी ने FIR दर्ज होने को इंसाफ की दिशा में पहला कदम बताया है। साहिल लोचब ने शिकायत में क्या कहा?

राज्य

योगी सरकार के 8 साल में बदली UP की कानून-व्यवस्था? NCRB के आंकड़ों से समझिए ‘गुंडाराज’ से ‘जीरो टॉलरेंस’ तक का सफर

YOGI GOVERNMENT: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कानून-व्यवस्था एक बार फिर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन रही है। बीजेपी योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल को ‘जीरो टॉलरेंस’ वाली नीति का उदाहरण बता रही है, जबकि विपक्ष सरकार पर अपराध को लेकर सवाल उठाता रहा है। ऐसे में 2017 से पहले और योगी सरकार के कार्यकाल के बाद की तस्वीर को सरकारी आंकड़ों के आधार पर समझना जरूरी है। 2017 से पहले यूपी में अपराधों की तस्वीर कैसी थी? योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से पहले यानी 2016 में उत्तर प्रदेश में कई गंभीर अपराधों के मामले देश में सबसे ज्यादा दर्ज हुए थे। NCRB

ग्राउंड रिपोर्ट

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राजनीति

Rahul Gandhi Protest FIR:

राहुल गांधी के धरने के बाद FIR को तैयार दिल्ली पुलिस, पैलेट गन से आंख की रोशनी जाने का आरोप

Rahul Gandhi Protest FIR: दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान घायल छात्र साहिल लोहबच की शिकायत पर दिल्ली पुलिस FIR दर्ज करने को तैयार हो गई है। हालांकि, FIR अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की जाएगी। साहिल का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के छर्रे लगने से उसकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई। Rahul Gandhi Protest FIR: FIR की मांग को लेकर थाने के बाहर धरने पर बैठे राहुल- राहुल गांधी शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने मांग की कि साहिल की शिकायत पर FIR

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