Hijab Vivad: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शफिकुर्रहमान बर्क बोले-‘बेपर्दा रहने पर बढ़ती है आवारगी’

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Hijab Vivad: गुरूवार 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद मामले पर अपना अंतिम फैसला सुनाना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दोनों ही जजों की राय हिजाब विवाद के मामले पर अलग-अलग थी।दोनों जजों ने सर्वसम्मति के साथा इस कैस को बड़ी पीठ को सौपने फैसला किया। अब हिजाब मामले की सुनवाई तीन या इससे ज्यादा जजों की बेंच करेगी।

Hijab Vivad: एससी के हिजाब विवाद पर दिए गए फैसले पर जब सपा सांसद शफिकुर्रहमान बर्क से पूछा गया तब उन्होंने कहा कि बेपर्दा रहने पर आवारगी बढ़ती है.” हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब सपा सांसद ने इस तरह का बयान दिया है।

 इससे पहले उन्होंने हिजाब मामले पर आपत्तिजनक बयान दिया था तब उन्होंने कहा था कि “बच्चियों पर नियंत्रण के लिए हिजाब जरूरी है और इस्लाम कहता है जब बच्ची बड़ी होने लगे, जवान होने लगे तो उसे हिजाब में रहना चाहिए।

Hijab Vivad: आपको बता दें कि कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाले उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 10 दिन तक सुनवाई चली जिसके बाद 22 सितंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। तभी से हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा था।

Hijab Vivad: आप को बता दें कि हिजाब मामले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने 11 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया था और इस फैसले में साफ किया गया कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य नहीं है। ये इस्लामिक परंपरा का हिस्सा भी नहीं है।

हाईकोर्ट ने कहा था कि शैक्षणिक संस्थानों में यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य करना ठीक है और छात्र इससे इनकार नहीं कर सकते है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था।

इतना ही नहीं कोर्ट ने सरकार को आदेश जारी करने का अधिकार भी दिया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार के पास शासनादेश जारी करने का अधिकार है।

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By Atul Sharma

बेबाक लिखती है मेरी कलम, देशद्रोहियों की लेती है अच्छे से खबर, मेरी कलम ही मेरी पहचान है।