Vivek Bindra: मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी व यूटूबर विवेक बिंद्रा के बीच चलते विवाद में संदीप के खिलाफ कोर्ट ने आपराधिक मानहानि के मामले में समन जारी किया है जिसके बाद अब उनकी मुसीबतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। जिला कोर्ट फरीदाबाद ने सुनवाई करते हुए विवेक बिंद्रा के पक्ष को सुनकर अभियुक्त संदीप माहेश्वरी के खिलाफ प्रथम दृष्टया आपराधिक मानहानि का मामला बनने की बात कही है। ऐसे में कोर्ट द्वारा जारी इस आदेश के बाद अभियुक्त संदीप माहेश्वरी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं।
Vivek Bindra: जानकारी के मुताबिक, बीते साल 11 दिसंबर 2023 को संदीप माहेश्वरी ने डॉ. विवेक बिंद्रा के खिलाफ़ यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट करके उन पर स्कैम और फ्रॉड करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। जिसके बाद ये बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी बल्कि संदीप माहेश्वरी ने 20 दिसंबर को फिर से एक और वीडियो बनाकर तारीख 12, 13, 15, 16, 18 व 31 दिसंबर 2023 को ये डॉ बिंद्रा के खिलाफ स्कैम व फ्रॉड करने जैसे संगीन आरोप लगाए। इसके साथ ही विवेक बिंद्रा के खिलाफ उन्होंने लगातार कई यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट भी किए थे।
संदीप की 16 दिसंबर 2023 वाली कम्युनिटी पोस्ट में डॉ बिंद्रा पर 500 करोड़ के गबन के आरोप लगाए थे। लेकिन बाद में इस पोस्ट को अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट से डिलीट कर दिया था। संदीप माहेश्वरी द्वारा पोस्ट किए गए इन कम्युनिटी पोस्ट और विडियोज के बाद डॉ विवेक बिंद्रा ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। जिसके बाद अब दंडाधिकारी फरीदाबाद जिला और सेशन कोर्ट ने दाखिल शिकायत पत्र के अंतर्गत धारा 499 और 500, भारतीय दंड संहिता के तहत संदीप माहेश्वरी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए आपराधिक मानहानि के मामले में समन जारी कर दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार न्यायलय ने अपने समन में रिकॉर्ड किया है कि संदीप माहेश्वरी ने वीडियोस एवं कम्युनिटी पोस्ट्स से डॉ. विवेक बिंद्रा की सामाजिक छवि को खराब करने की कोशिश की, अपने विडियोज में स्कैम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके और आरोप लगाए और #stopvivekbindra, #StopScamBusiness और Public vs Vivek Bindra जैसे कैंपेन चलाकर उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया।
आगे न्यायालय ने प्रथम दृष्ट्या पाया कि अभियुक्त संदीप माहेश्वरी द्वारा डॉ. विवेक बिंद्रा के खिलाफ बनाए गए इन विडियोज से और दूसरे यूट्यूबर्स के विडियोज से डॉ. बिंद्रा की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। हालांकि, इसी दौरान कुछ दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर्स व यूट्यूबर्स ने भी इस मामले में विडियो बनाए थे, जिनमें उन्होंने एक बैलेंस्ड व्यूज़ दिए थे। ऐसे में अब कोर्ट ने माना कि अभियुक्त संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा पर बनाए गए विडियोज में जल्दबाजी में उन पर बिना किसी सबूत के सीधा स्कैम करने का आरोप लगा दिए थे।
Vivek Bindra: डॉ. विवेक बिंद्रा ने कोर्ट में अपनी ओर से दो गवाह पेश किए, जिनके बयान सुनने के प्रथमदृष्टया ये पाया गया कि अभियुक्त संदीप माहेश्वरी के विडियोज के कारण डॉ बिंद्रा की कंपनी की छवि खराब हुई है। इन सभी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने IPC की धारा 499 और 500 के तहत संदीप माहेश्वरी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में समन जारी कर दिया है। न्यालयालय ने समन जारी करते हुए अभियुक्त संदीप माहेश्वरी को दिनांक 02.04.2023 को न्यायाल में उपस्थ्तित होने का आदेश दिया है।
Written By: Rohit Attri
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