Jhansi News: 5 साल का बेटा बना चश्मदीद गवाह, मां के हत्यारे पिता को 10 साल की जेल

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Jhansi News: उत्तर प्रदेश के जिला झांसी से ऐसी खबर आई जिसमें 5 साल का बेटा इकलौता चश्मदीद गवाह था। कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की जेल के साथ 50 हजार का जुर्माना लगाया है। इसमें से 25 हजार रुपए बेटे को दिए जाएंगे। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। यह आदेश न्यायालय संख्या-2 के अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा ने मंगलवार को सुनाया है।

क्या है पूरा मामला?

मामला यूपी के जिला झांसी के करगुवांजी गांव में ढाई साल पहले हुई महिला की हत्या के दोषी पति को कोर्ट ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पांचाल ने बताया, कि अंदर सैंयर गेट निवासी शकुंतला देवी ने नवाबाद थाना में तहरीर दी थी।

Jhansi News: इसमें बताया था, कि मेरी बेटी पूनम कुशवाहा की शादी 12 साल पहले करगुवांजी गांव के राकेश कुशवाहा उर्फ बबलू से हुई थी। शादी के बाद दामाद बेटी के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देता था। 6 फरवरी 2020 को छोटी बेटी चांदनी ने फोन कर बताया कि ससुराल में पूनम की मौत हो गई।

तब मैं परिजनों के साथ पूनम के ससुराल पहुंची। वहां पूनम पलंग पर मृत पड़ी थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। पूनम के 5 साल के बेटे ने बताया कि मां को पापा ने मारा पीटा है। राकेश पर आरोप था कि मारपीट कर मुंह और नाक को हाथों से दबाकर पत्नी की हत्या की है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।

5 साल के बेटे ने पिता को पहुंचाया सलाखों के पीछे..

वारदात का बेटा ही इकलौता चश्मदीद था। पुलिस ने उसको गवाह बनाते हुए पहले 164 के तहत कोर्ट में गवाही कराई थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पांचाल ने बताया कि बच्चे ने दो बार कोर्ट में गवाही दी। पहली घटना के बाद 164 के बयान में और दूसरी बार ट्रायल के दौरान। अभियुक्त के वकील ने कहा कि बाल गवाह बेटे के बयान में विरोधाभास है। इस पर कोर्ट ने कहा कि गवाह के साक्ष्य में उपरोक्त विरोधाभास स्वाभाविक है।

Jhansi News: वह घटना के समय मात्र 5 साल का था। मम्मी पापा के बीच लड़ाई झगड़ा और मारपीट को देख-सुनकर उसके द्वारा डर जाना, डर में खुद को सोता हुआ दिखाना स्वाभाविक है। गवाह के साक्ष्य में थोड़ा बहुत विरोधाभास होना स्वाभाविक है। इससे साक्षी की विश्वसनीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने राकेश कुशवाहा को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई।

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By Susheel Chaudhary

मेरे शब्द ही मेरा हथियार है, मुझे मेरे वतन से बेहद प्यार है, अपनी ज़िद पर आ जाऊं तो, देश की तरफ बढ़ते नापाक कदम तो क्या, आंधियों का रुख भी मोड़ सकता हूं ।