Umesh Kolhe Hatyakand: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उमेश कोल्हे की हत्या की जांच को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौपा दिया है। अब आगे की जांच NIA के अधिकारी करेंगे।
बता दें कि 21 जून को महाराष्ट्र के अमरावती के एक दुकान मालिक उमेश कोल्हे की हत्या तालिबानी मानसिकता वाले आतंकी ने कर दी थी। उनका केवल इतना कसूर इतना था कि उन्होंने फेसबुक पर निलंबित भाजपा नेता नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया था।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को 21 जून को महाराष्ट्र में अमरावती के एक दुकान मालिक उमेश कोल्हे की हत्या की जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने(उमेश कोल्हे) फेसबुक पर निलंबित भाजपा नेता नूपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट किया था: सूत्र
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 2, 2022
भाई महेश कोल्हे: नूपुर शर्मा के समर्थन के कारण हुई थी उमेश कोल्हे की हत्या
वहीं उमेश कोल्हे के भाई महेश कोल्हे ने कहा कि 21 जून की रात को भाई हमेशा की तरह अपनी दुकान बंद कर घर जा रहे थे और उसी रात को किसी ने उनको चाकू मार दिया। मुझे फोन आया कि उन्हें किसी ने चाकू मार दिया है लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो उनकी मौत हो चुकी थी।
उन्होंने आगे ये भी कहा कि उनकी कभी किसी से दु्श्मनी नहीं थी। हमें समझ नहीं आ रहा कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। 12 दिन हो गए लेकिन पुलिस ने हमें कोई कारण नहीं बताया है। जब हमने पुलिस से पूछा कि क्या यह लूटपाट का मामला है तो पुलिस ने कहा कि लूटपाट में शरीर पर घाव किए जाते हैं, गले पर नहीं।
उन्होंने ये भी कहा कि मेरे भाई की हत्या के पीछे अभी तक जितनी वजह मुझे समझ आ रही है वो केवल इतनी सी है कि उन्होंने फेसबुक पर नूपुर शर्मा के समर्थन में कुछ संदेश ग्रुप में शेयर किए थे। लेकिन, क्या ये कोई इतना बड़ा अपराध है कि उनकी बड़ी बेरहमी हत्या कर दी जाए।
भइया ने कुछ मैसेज नूपुर शर्मा के बारे में कुछ ग्रुप में फॉरवर्ड किए थे। लेकिन इतने छोटे से फॉरवर्ड से जानलेवा हमला होना, हम नहीं समझ पा रहे हैं। अभी तक हमें कोई दूसरा कारण नजर नहीं आ रहा है: उमेश कोल्हे के भाई महेश कोल्हे, महाराष्ट्र pic.twitter.com/Lc0vAIyTrE
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 2, 2022
डीसीपी अमरावती विक्रम: उमेश कोल्हे हत्या में अब तक 6 लोगों को गिरफ़्तार
डीसीपी अमरावती विक्रम ने कहा कि अब तक इस मामले में 6 लोगों को गिरफ़्तार कर पुलिस हिरासत में भेजा है। उन पर IPC की धारा 302 (हत्या), 120B (आपराधिक साजिश), और धारा 34 लगाई गई है।