New Delhi: शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइन्स जारी की है। नई गाइडलाइन्स के मुताबिक अब कोचिंग संस्थानों में 16 साल से कम उम्र के स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। साथ ही अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादों पर भी लगाम लगेगी।
New Delhi: वहीं, गाइडलाइन्स को न मानने वालों पर कोचिंग सेंटर्स पर 25 हजार रुपए से एक लाख रुपए तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। गौरतलब है कि कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए, बेतरतीब तरीके से निजी कोचिंग संस्थानों की बढ़ोतरी को रोकने के लिए ये गाइडलाइन्स जारी किए हैं।
मेंटल हेल्थ के लिए लगाई जाए र्कशॉप
New Delhi: मंत्रालय की गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि कोचिंग सेंटर टेस्ट से पहले स्टूडेंट्स को उस टेस्ट के डिफिकल्टी लेवल के बारे में बताएं। उन्हें अन्य करियर ऑप्शन्स के बारे में भी बताया जाए। मेंटल हेल्थ को लेकर समय-समय पर वर्कशॉप का आयोजन किया जाए। साथ ही दिव्यांग स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए कोचिंग उन्हें उनके मुताबिक सुविधाएं प्रदान करे।
कोचिंग सेंटर में स्नातक से कम शिक्षा वाले ट्यूटर की नियुक्त नहीं
New Delhi: अब कोचिंग संस्थान स्नातक से कम शिक्षा वाले ट्यूटर को भी नियुक्त नहीं कर सकते हैं। छात्रों का नामांकन सिर्फ सेकेंडरी स्कूल एक्जामिनेशन के बाद ही अब करना होगा। कोचिंग संस्थानों को अब वेबसाइट भी बनानी होगी।
इन साइट्स पर ट्यूटरों की शैक्षिक योग्यता, पाठ्यक्रमों, उन्हें पूरा किए जाने की अवधि, छात्रावास की सुविधाएं और कितनी फीस ली जा रही है उसका ताजा विवरण होगा। किसी भी कोचिंग संस्थान का अब तब तक पंजीकरण नहीं होगा, जब तक कि उसके पास काउंसलिंग सिस्टम नहीं होगा।
कोचिंग सेंटर्स पर नहीं पड़ने वाला कोई फर्क
New Delhi: दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष अपराजिता गौतम कहती हैं कि मैंने देखा है छोटी उम्र के बच्चों के जो पेरेंट्स एक बार इन कोचिंग सेंटर्स के जाल में फंस जाते हैं, उनका बच्चे के बड़े होते तक यहां सब लुट जाता है। इस गाइडलाइंस से भी कोचिंग सेंटर्स का पैटर्न बहुत ज्यादा नहीं बदलने वाला, बस ये इंडस्ट्री अपना मोड चेंज कर देगी।
आपको बता दें कि गाइडलाइन में कहा गया है कि वो मेंटल हेल्थ काउंसिलर को जरूर रखें तो कोचिंग ये सुविधा भी जरूर रखेंगे, पहले से मजबूत भी कर सकते हैं लेकिन साथ ही इसका चार्ज भी अभिभावक से लेने लगेंगे।
Written By: Vineet Attri
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