Haryana News: हरियाणा सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, प्राइवेट नौकरी में नहीं मिलेगा 75% आरक्षण

Haryana News: निजी क्षेत्रों की नौकरियों में आरक्षण लागू करने का प्रयास कर रही हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की सरकार को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने राज्‍य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की नौकरियों में दिए गए 75 प्रतिशत के आरक्षण के प्रावधान को रद्द किया है। राज्‍य में पहले की तर्ज पर ही निजी क्षेत्र किसी भी प्रकार के आरक्षण से स्‍वतंत्रता के साथ काम करता रहेगा।

Haryana News: हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम 2020 के तहत राज्य के प्राइवेट कंपनियां, सोसायटी, ट्रस्ट और पार्टनरशिप फर्म आती हैं।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को हरियाणा सरकार के कानून-हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम 2020 को रद्द कर दिया।

Haryana News: यह भी आरोप लगाया गया कि यह अधिनियम टैलेंट को तवज्जो देने के बजाय उद्योगों के लिए रोजगार संरचना में अराजकता पैदा करेगा। कानून में प्रावधान है कि नए कारखानों या उद्योगों या पहले से स्थापित संस्थानों में 75% नौकरियां हरियाणा के निवासियों को दी जाएंगी। यह केवल हरियाणा राज्य में स्थित विभिन्न निजी तौर पर प्रबंधित कंपनियों, सोसायटी, ट्रस्ट, भागीदारी फर्म, साझेदारी फर्म आदि में 30,000 रुपये प्रति माह से कम वेतन वाली नौकरियों पर लागू होता है, जिसमें 10 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं।

आरक्षण को बताया संविधान के भाग-3 का उल्लंघन

Haryana News: हरियाणा की खट्टर सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को रद्द कर दिया है। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसे असंवैधानिक ठहराया। हाईकोर्ट ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम, 2020 को असंवैधानिक माना और कहा कि यह अधिनियम अत्यंत खतरनाक है और संविधान के भाग-3 का उल्लंघन है।

जेजेपी के लिए बड़ा झटका

Haryana News: हाई कोर्ट के जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन की खंडपीठ ने हरियाणा के विभिन्न औद्योगिक निकायों द्वारा दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किए हैं। यह निर्णय हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के लिए एक बड़ा झटका है, जो इस कानून को अपनी प्रमुख उपलब्धियों में से एक बताती है। जेजेपी हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार में गठबंधन सहयोगी है।

हरियाणा सरकार के फैसले पर क्यों उठे सवाल?

Haryana News: हरियाणा के उद्योग जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि हरियाणा में काम करने वाले 70 प्रतिशत लोग बाहर से आते हैं और सिर्फ 30 प्रतिशत हरियाणा से हैं। लेकिन अब सरकार इसका उल्टा करने के बोल रही है। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों को आरक्षण देना संवैधानिक है? क्या राज्य सरकार ऐसा कर सकती है?

संविधान के आर्टिकल 19 के मुताबिक हर नागरिक देश में कहीं भी जाकर किसी भी तरह की नौकरी, व्यापार करने का अधिकार रखता है। भारत में राज्यों की नागरिकता की कोई व्यवस्था नहीं है। राज्य ऐसा कोई प्रतिबंध लागू नहीं कर सकते जिससे एक से दूसरी जगह जाने, किसी पेशे को अपनाने और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता खत्म होती हो।

Written By: Vineet Attri

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By Susheel Chaudhary

मेरे शब्द ही मेरा हथियार है, मुझे मेरे वतन से बेहद प्यार है, अपनी ज़िद पर आ जाऊं तो, देश की तरफ बढ़ते नापाक कदम तो क्या, आंधियों का रुख भी मोड़ सकता हूं ।