M.K. Stalin: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बुधवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर छापेमारी शुरू करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का कथित तौर पर दुरुपयोग करके विपक्षी दलों को डराने-धमकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की आलोचना करने वाली पार्टियों को डराया जा रहा है और नवीनतम घटना फोन टैपिंग है।
M.K. Stalin: स्टालिन ने यहां पार्टी विधायक ए. कृष्णास्वामी की बेटी की शादी के बाद कहा कि जो भी केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ विचार व्यक्त करता है, उसे डराया-धमकाया जाता है। उनके खिलाफ आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे सामने आईफोन निर्माता एप्पल इंक द्वारा विपक्षी नेताओं को एक सुरक्षा चेतावनी संदेश जारी करने का फोन टैपिंग प्रकरण भी है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा चेतावनी संदेश के बाद एक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी।
M.K. Stalin: द्रमुक अध्यक्ष एम. के. स्टालिन ने कहा कि मुझे लगता है कि भाजपा को पांच राज्यों के चुनावों में हार का डर सता रहा है। हमें मिली जानकारी के मुताबिक पांचों राज्यों में भाजपा को पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हार के डर से केंद्र सरकार विपक्षी दलों पर निशाना साध रही है।उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ भाजपा की खामियों को उजागर करेगा और लोकसभा चुनाव में उसकी हार सुनिश्चित करेगा। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कड़ी मेहनत करने और अगले साल संसदीय चुनावों में गठबंधन की भारी जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
M.K. Stalin: कांग्रेस नेता ने कहा कि यह भाजपा ही है जिसने विपक्षी दल के नेताओं को निशाना बनाने, परेशान करने और डराने-धमकाने के लिए सरकारी एजेंसियों को एक हथियार और उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने की आदत बना ली है। उन्होंने कहा कि जब उन्हें लगता है कि वे राज्य के लोगों के जनादेश के माध्यम से चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो वे इन एजेंसियों को शामिल करते हैं।
उन्होंने कहा कि चुनाव की पूर्व संध्या पर लाया जाने वाला 12 साल पुराना मामला इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है कि भारत सरकार कैसे काम कर रही है और निश्चित रूप से वे इस तथ्य से भयभीत हैं कि वे फिर से जनादेश नहीं जीत पाएंगे जैसा कि उन्हें उम्मीद है।
M.K. Stalin: साल 2019 में केंद्र सरकार ने एक नोटिफ़िकेशन जारी करके प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) में बदलाव किए। इसके तहत ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में स्पेशल पावर दिया गया।
पीएमएलए के सेक्शन 17 के सब-सेक्शन (1) में और सेक्शन 18 में बदलाव कर दिया गया और ईडी को ये शक्ति दी गई कि वह इस क़ानून के तहत लोगों के आवास पर छापामारी, सर्च और गिरफ़्तारी कर सकती है। इससे पहले किसी अन्य एजेंसी की ओर से दर्ज की गई एफ़आईआर और चार्जशीट में पीएमएलए की धाराएँ लगने पर ही ईडी जांच करती थी लेकिन अब ईडी खुद ही एफ़आईआर दर्ज करके गिफ़्तारी कर सकती है।
Written By: Swati Singh
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