New Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में आबो-हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। इस बीच दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करने लिए यहां कई नए नियम लागू किए गए हैं। जिसमें सबेस बड़ा नियम ऑड-ईवन रूल है। इसके तहत कुछ दिनों तक केवल ईवन नंबर प्लेट वाली वाहन सड़कों पर चलेंगी और बाकि दिन ऑड नंबर प्लेट वाली गाड़ियां चल सकेंगी। दिल्ली के पर्वावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कांफ्रेस कर ये ऐलान किया है।
New Delhi: गोपाल राय ने कहा, “पॉल्युशन लगातार बढ़ रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक़ लगातार तापमान का गिरना और हवा की रफ्तार बहुत धीमी होना इसकी मुख्य वजह है। आज वायु गुणवत्ता 436 आ गया है। दिल्ली में पूरे 365 दिन पॉल्युशन को कम करने के लिए काम हो रहा है।”
New Delhi: इस दौरान दिल्ली में BS 3 पेट्रोल और BS 4 डीजल कार पर बैन जारी रहेगा। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में अब किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं होगा। 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, और 11वीं की फिजिकल क्लास 10 नवंबर तक बंद रहेंगी।
New Delhi: पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में 30 अक्टूबर से प्रदूषण में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वैज्ञानिकों के विश्लेषण के मुताबिक हवा की गति बहुत लो दर्ज की जा रही है और टेंपरेचर भी कम हो रहा है।
ऐसी हालात में दिल्ली में कई लोगों के अंदर ये सवाल पैदा हो रहा है और टीवी चैनल्स पर भी रिपोर्ट्स देखी जा रही हैं कि दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर कुछ नहीं हो रहा है और सब बर्बाद हो गया। गोपाल राय ने कहा कि वह बताना चाहते हैं कि दिल्ली में समर और विंटर एक्शन प्लान के जरिए 365 दिन काम हो रहा है।
New Delhi: जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली के अंदर आवश्यक सेवाएं वाले ट्रक और CNG, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अलावा सभी ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। अब दिल्ली में सभी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन पर पूरी तरह से बंद होंगे।
जानकारी के लिए बता दें कि नवंबर शुरू होते ही दिल्ली में स्मॉग के चलते एयर क्वॉलिटी खराब होती जा रही है। आसमान में धुएं की चादर छाई हुई है और सांस लेना मुश्किल हो रहा है। एक्यूआई इतना बिगड़ गया है कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों का सामना करना पड़ रहा है। गले में खराश, आंखों में जलन आदि के साथ-साथ सांस संबंधित गंभीर बीमारियां भी हो रही हैं।
New Delhi: मालूम हो, साल 2016 की जनवरी में जब वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मुश्किलें आ रही थीं, तब दिल्ली सरकार पहली बार ऑड-ईवन नियम लागू किया था। इसके बाद यह नियम अप्रैल 2016 में भी लागू हुआ। नियम यही था कि 2, 4, 6, 8 और 0 वाली तारीखों पर ईवन नंबर की गाड़ियां चलाई जा सकेंगी। वहीं, 1, 3, 5, 7 और 9 वाली तारीखों पर ऑड नंबर प्लेट की गाड़ियां सड़कों पर उतर सकेंगी।
Written By: Poline Barnard
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