Aligarh: अग्निपथ के विरोध की आढ़ में आगजनी करने वालों को होगी 10 साल की सजा!

सुधीर शर्मा

Aligarh: जिले के टप्पल क्षेत्र में शुक्रवार को अग्निपथ के विरोध के नाम पर हुए उपद्रव और आगजनी की घटना के मामले में अब तक अलीगढ़ पुलिस 119 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। वहीं इस घटना में शामिल करीब 500 लोगों की वीडियो, फोटो, सीसीटीवी व सोशल मीडिया की सहायता से पहचान कर ली गई है। इसके बाद भी टप्पल पुलिस लगातार इन लोगों ने खिलाफ साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है।

उधर शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 10 टीमें लगी हुई हैं, जो कि रात दिन आरोपियों के घर जाकर दबिश दे रही हैं। वहीं टप्पल व जट्टारी में हुई पुलिस पर पत्थरबाजी व आगजनी की घटनाओं के पीछे इलाके के कोचिंग संचालकों को मुख्य आरोपी माना गया है। यही कारण है कि टप्पल पुलिस इलाके के 9 कोचिंग संचालकों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जिसमें भाजपा नेता सुधीर शर्मा का भी नाम शामिल है। हालांकि इस घटना के प्रकाश में आने के बाद सुधीर शर्मा को पार्टी से बाहर कर दिया गया है।

कोचिंग संचालक सुधीर शर्मा
पुलिस हिरासत में कोचिंग संचालक सुधीर शर्मा

Aligarh: टप्पल पुलिस के मुताबिक थाना क्षेत्र के गांव मालव निवासी सुधीर शर्मा की टप्पल स्थित यंग इंडिया कोचिंग सेंटर से 20 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया था। इतना ही नहीं पुलिस ने बताया कि सुधीर शर्मा ने ही अपने गांव के मंदिर से आवाज लगाकर बच्चों को टप्पल यमुना एक्सप्रेसवे जाम करने के लिए इकट्ठा किया था। वहीं आरोप यह भी है कि सुधीर शर्मा ने कोचिंग के अपने बच्चों को समझाने के बजाय उनको भड़काने का काम किया था।   

घटना के बाद सुधीर शर्मा को भाजपा के जिलाध्यक्ष ऋषिपाल सिंह ने मंडल उपाध्यक्ष पद से हटाते हुए पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया। अब जिला प्रशासन सुधीर शर्मा की कुंडली खंगालने में लगा हुआ है।जिला प्रशासन इसके पीछे किसी बड़ी साजिश होने की आशंका जताते हुए उसकी जांच करने में जुटा हुआ है।

जानकारी के मुताबिक सुधीर शर्मा के टप्पल, जट्टारी और बाजना में मिलाकर कुल तीन कोचिंग सेंटर हैं। तीनों सेंटरों की बात करें तो हजारों की संख्या में यहां सेना की भर्ती की तैयारी करने वाले युवा कोचिंग लेते हैं। आरोप है कि तीनों सेंटरों से उस दिन बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शन में शामिल हुए थे। यही कारण है कि पुलिस ने कोचिंग संचालकों को मुख्य आरोपी मानते हुए उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा

टप्पल थाने में दर्ज मुकदमे के मुताबिक उपद्रवियों पर कुल 15 गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता देवेश कुमार एडवोकेट के मुताबिक भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं जो उक्त मामले में लगाई गई हैं, उनमें आरोप और सजा का प्रावधान कुछ इस प्रकार है…

धारा 147 148- भीड़ में शामिल होकर हिंसा और उपद्रव करना (सजाअधिकतम 3 वर्ष)

धारा 149 – भीड़ में शामिल सभी आरोपी उस अपराध के लिए एक समान माने जायेंगे, उस भीड़ ने जो भी अपराध किया हो।

धारा 307- हत्या की कोशिश (सजा – 10 वर्ष से अधिक)

धारा 332 – सरकारी व्यक्ति को डराना, धमकाना, चोट पहुंचाना (सजाअधिकतम 3 वर्ष)

धारा 353- सरकारी कार्य में बलपूर्वक बाधा डालना (सजाअधिकतम 2 वर्ष)

धारा 341-  किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना (सजाअधिकतम 1 माह)

धारा 427 – ऐसा अपराध जिससे 50 रुपए से अधिक का नुकसान हो (सजाअधिकतम 2 वर्ष)

धारा 336 – दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को ख़तरा पहुँचाने वाला कार्य कारित करना (सजाअधिकतम 3 माह)

धारा 333 –  सरकारी कर्मचारी को पर जानलेवा हमला (सजाअधिकतम 10 वर्ष)

धारा 436- सार्वजनिक संपत्ति को आग लगाना (सजाअधिकतम 10 वर्ष)

120B- आपराधिक षडयंत्र में शामिल होना (सजाजिस अपराध के लिए षडयंत्र किया गया हो, उसी हिसाब से)

सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम  (सजाअधिकतम 5 वर्ष)

नोटइस मामले में मुख्यतः 307, 333 और 436 ये तीन धाराएं संगीन हैं। गैर जमानती हैं। इनमें जमानत देने का अधिकार सेशन कोर्ट का है। सामान्यतः जिला अदालत से जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जमानत के लिए हाई कोर्ट जाना ही उचित रहता है।

Aligarh: आपको बता दें कि अलीगढ़ जिले के कस्बा टप्पल व जट्टारी में बिती शुक्रवार को अग्निपथ के विरोध के नाम पर सैकड़ों युवाओं ने पुलिस पर पथराव व उपद्रव करते हुए 8 सरकारी रोडवेज, 4 बाईक, 2 प्राइवेट गाड़ियों के साथ जट्टारी पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया था। साथ ही कस्बे में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को तोड़ते हुए वीडियो बनाने वाले कई लोगों से मारपीट की थी। अब इस मामले में पुलिस उपद्रवियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के मूड में है।

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By Keshav Malan

यह कलम दिल, दिमाग से नहीं सिर्फ भाव से लिखती है, इस 'भाव' का न कोई 'तोल' है न कोई 'मोल'