Asharam Life Imprisonment: गांधीनगर सत्र न्यायालय ने आसाराम को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, पीड़िता को 50 हजार रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश

Asharam Life Imprisionment
Asharam Life Imprisonment: गांधीनगर सत्र न्यायालय ने स्वयंभू संत आसाराम को एक दशक पुराने यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि आसाराम मामले में कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहलो कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलों में आरोपी आसाराम बापू को उम्रकैद देने की मांग की थी। अभियाजन पक्ष ने दायर दलील में कहा कि आरोपी आदतन अपराधी है और उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जाए।

आजीवन कारावास के साथ 50 हजार का जुर्माना भी

Asharam Life Imprisonment: पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर.सी. कोड़ेकर ने गांधीनगर सत्र न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “आसाराम को 374, 377 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पीड़िता को 50 हजार रुपए का मुआवजा देने के लिए भी कहा गया है।”

उन्होंने आगे कहा कि “आसाराम ने जो अपराध किया है, उसमें उम्रकैद या फिर 10 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन हमने मांग की थीकि आसाराम ऐसे ही एक अन्य मामले में जेल में सजा काट रहा है और आदतन अपराधी है। ऐसे में अभियोजक ने आसाराम को सख्त सजा देने और भारी जुर्माना भी लगाने की मांग की थी।”

Asharam Life Imprisonment: साल 2013 केमामलेमेंआसारामको ठहरायागया था दोषी

गांधीनगर की सेशन कोर्ट ने साल 2013 में एक महिला से दुष्कर्म के मामले में आसाराम बापू को दोषी ठहराया।आसाराम बापू ने साल 2001 से 2006 के बीच महिला शिष्या के अहमदाबाद के मोटेरा स्थित आश्रममें रहने के दौरान कई बार दुष्कर्म किया था।

सोमवार को ही कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली थी

गांधीनगर सत्र न्यायालय ने आसाराम के खिलाफ सोमवार को सुनवाई पूरी कर ली थी और आज मेंगलवार 31 जनवरी को आईपीसी की धारा 376, 377, 342, 354, 357 और 506 के तहत दोषी पाया।

गौरतलब है कि कोर्ट ने महिला दुष्कर्म मामले में छह अन्य आरोपियों, जिनमें आसाराम की पत्नी लक्ष्मीबेन, उनकी बेटी और चार अन्य शिष्यों को बरी कर दिया।आपको बता दें कि आसाराम फिलहाल जोधपुर जेल में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में बंद है।

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By Atul Sharma

बेबाक लिखती है मेरी कलम, देशद्रोहियों की लेती है अच्छे से खबर, मेरी कलम ही मेरी पहचान है।