Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगाने से किया इंकार,चलता रहेगा बाबा का बुलडोजर

Supreme Court

Bulldozer Action: बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमियत उलेमा हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा देश में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।

Bulldozer Action: जमियत उलेमा हिंद ने याचिका की दायर

Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट ने जमियत उलेमा हिंद की याचिका में पक्षकार बनाए गए गुजरात और एमपी की सरकार को भी नोटिस जारी कर दिया। यूपी ओर दिल्ली बुलडोजर एक्शन पर पहेले ही कोर्ट में दाखिल कर चुके हैं।

Bulldozer Action: जमीयत के वकील दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई के दौरान दलील देते हुए कहा कि विशेष समुदाय के लोगों को जानबूझ कर टारगेट किया जा रहै है। उस पर SG तुषार मेहता ने कहा कि कोई समुदाय विशेष नहीं है। यहां सब भारत के ही समुदाय हैं और आपका आरोप गलत है।

Bulldozer Action: यूपी सरकार ने कहा कि किसी को भी जानबूझकर टारगेट नहीं किया

Bulldozer Action: यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि बुलडोजर की कार्यवाही अपराधियों के ऊपर कानून के तहत की गई है और आपको बता दें कि किसी को भी जानबूझकर टारगेट नहीं किया है।

यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया जिन अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है, उन्हें हटाने के लिए पहले से ही नोटिस दिया गया। जिन पर भी बुलडोजर चला है वो पूरे कानून के तहत हुई है।

यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा कि सहारनपुर में किसी भी नाबालिग को गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहीं, प्रयागराज का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है और उसे सुप्रीम कोर्ट में लाने की जरूरत नहीं है।

यूपी सरकार ने कहा कि जमीयत की याचिका केवल इसलिए दाखिल की गई है जिससे अवैध निर्माण को बुलडोजर से जमींदोज होने से बचाया जा सके। सरकार ने याचिका को कोर्ट को गुमराह करने वाला बताया और साथ ही यूपी सरकार ने याचिका को खारिज करने की मांग की जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। हो सकता है कोर्ट अगली सुनवाई में इस पर भी आदेश दे सकता है।

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By Atul Sharma

बेबाक लिखती है मेरी कलम, देशद्रोहियों की लेती है अच्छे से खबर, मेरी कलम ही मेरी पहचान है।