Gyanvapi Maszid Live Update: मुस्लिम पक्ष के आपत्ति दर्ज करने के बाद भी, पूजा की अनुमति की याचिका पर होगी दो बजे सुनवाई

Gyanvapi Maszid Live Update:

Gyanvapi Maszid Live Update:  वाराणसी में  जिला जज डाॅ. अजय कृष्ण विश्वेश को कोर्ट में आज सोमवार 23 मई से ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की सुनवाई करेगा। दोपहर 2 बजे से सुनवाई कोर्ट में शुरू होगी। दोनों पक्षों के वकील कोर्ट पहुंच गए है और साथ ही सुनवाई की तैयारी कर रहे है। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की ओर से माँ श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना की अनुमती माँगी थी अनुमती वाली याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है। हालांकि, मुस्लिमपक्ष ने इस याचिका पर अपना विरोध दर्ज करवाया है।

कोर्ट में GDC सिविल के प्रार्थना पत्र के अलावा हिंदू पक्ष और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से दाखिल की गई आपत्तियों पर भी बहस होगी।मुस्लिम पक्ष के वकील अभय नाथ यादव ने कहा है कि यह कहना मुश्किल है कि कितने बजे से सुनवाई होगी। पहले जज बेल पर सुनवाई करते हैं। फिर वह हम लोगों को कॉल करेंगे। ज्ञानवापी प्रकरण की सुनवाई के समय को लेकर हिंदूमुस्लिम पक्ष अभी आश्वस्त नहीं हैं।

दोनों पक्षों का कहना है कि जिला जज पहले बेल एप्लिकेशन पर सुनवाई करते हैं। संभावना इस बात की ज्यादा है कि सुनवाई दोपहर दो बजे से हो। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने कहा कि हम लोग तैयार हैं। कोर्ट जब कॉल कर लेगी हम पेश हो जाएंगे।

मुस्लिम पक्ष के वकील अभय यादव- कोर्ट ही तय करेगा कि मामला चलने योग्य है या नहीं ?

कोर्ट में यह भी तय होगा कि ज्ञानवापी प्रकरण में उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 लागू होता है या नहीं। संभावना यह भी है कि एडवोकेट कमिश्नर की टीम द्वारा किए गए ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की रिपोर्ट पर भी जल्द ही चर्चा शुरू हो सकती है। सुनवाई से पहले मुस्लिम पक्ष के वकील अभय नाथ यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि पहले यह तय किया जाए कि मामला चलने योग्य है या नहीं?

ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे रिपोर्ट पर कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष सहायक आयुक्त अधिवक्ता विशाल सिंह ने कहा कि आज ज़िला न्यायालय में यह फाइल आएगी। ज़िला न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा मामले की सुनवाई की जाएगी। न्यायालय का जो भी आदेश होगा वह हमें स्वीकार्य होगा

Gyanvapi Maszid Live Update:  विशाल सिंह का दावा – नहीं हुआ रिपोर्ट से कुछ भी लीक 

उन्होंने दावा करते हुए कहा कि हमने जो रिपोर्ट कोर्ट में फाइल की है, वो निष्पक्ष है। हमने दोनों पक्षों की ओर से कही गई हर बात का जिक्र किया है। रिपोर्ट से कुछ भी लीक नहीं हुआ है और यह दायर होने तक गोपनीय है। अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद, यह सार्वजनिक डोमेन में आता है।

Gyanvapi Maszid Live Update: ज्ञानवापी लौटाने के लिए हिंदू सेना याचिका करेगी दाखिल  

वाराणसी की कोर्ट में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर आज परिवाद दाखिल करेंगे। दरअसल, विष्णु गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में भी ज्ञानवापीशृंगार गौरी मामले में खुद को वादी बनाने के लिए पहले प्रार्थना पत्र दे चुके है। विष्णु गुप्ता ने कहा  कि हमारे प्रार्थना पत्र को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब ज्ञानवापी सर्वे के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर दावा पेश करते हुए उसे हिंदू पक्ष को वापस देने के लिए प्रार्थना पत्र देंगे।

गौरतलब है कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार 20 मई को सुनवाई हुई थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी से ज़िला जज वाराणसी को ट्रांसफर किया जाता है। वाराणसी के जिला न्यायाधीश मस्जिद समिति की याचिका पर फैसला करेंगे कि हिंदू पक्ष द्वारा मुकदमा चलने योग्य नहीं है और तब तक अंतरिम आदेश-शिवलिंग क्षेत्र की सुरक्षा, नमाज के लिए मुसलमानों का प्रवेश-जारी रहेगा। कोर्ट ने कहा कि जिला जज के पास 25 साल का लंबा अनुभव है। इस मामले में सभी पक्षों के हित को सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि यह न समझा जाए कि हम मामले को निरस्त कर रहे हैं। आपके लिए आगे भी हमारे रास्ते खुले रहेंगे। 

Petrol-Diesel Excise Duty Decrease: मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत, पेट्रोल,डीजल समेत घरेलू सिलेंडर के घटे दाम
Gyanvapi Maszid case: शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर रतन लाल हुआ गिरफ्तार, कोर्ट से मिली जमानत
By Atul Sharma

बेबाक लिखती है मेरी कलम, देशद्रोहियों की लेती है अच्छे से खबर, मेरी कलम ही मेरी पहचान है।