Gyanvapi Maszid Vivad: ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट के जज डाॅ. अजय कृष्ण विश्वेश की पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि ज्ञानवापी केस की 26 मई को अगली सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने ज्ञानवापी मसले पर दोनों पक्षों को कहा है कि ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट पर अगर किसी को भी कोई आपत्ति हो तो वो एक हफ्ते के अंदर अपनी आपत्ति से कोर्ट को अवगत करवाए। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई अंजुमन इतंजामिया मसाजिद कमेटी के रूल 7 आर्डर 11 के तहत दिए गए प्रार्तना के आधार पर होगी। यानि की केस की पोषणीयता पर सुनवाई होगी।
Gyanvapi Maszid Vivad: आप को बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने दावा करते हुए कहा था कि ज्ञानवापी मसले को सुना ही नहीं जाने चाहिए। उसने इस बात को सहीं साबित करने के लिए उपासना स्थल अधिनियम 1991 का हवाला देते हुए कहा था कि अगर, इस ज्ञानवापी केस की सुनवाई होती है। तो ये उपासना स्थल अधिनियम 1991 का सीधा-सीधा उलंघन है।
Gyanvapi Maszid Vivad: मुस्लिम पक्ष के आग्रह को कोर्ट ने स्वीकारते हुए कहा है कि अगली सुनवाई में पहले उपासना स्थल अधिनियम 1991 पर ही चर्चा की जाएगी। उसके बाद ही ज्ञानवापी मामले में सुनवाई की रूपरेखा तय होगी। कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे के दौरान जो रिपोर्ट और साथ ही जो भी साक्ष्य उसे दोनों पक्षों को उपलब्ध करवाने की बात कहीं गयी है।
Gyanvapi Maszid Vivad: ज्ञानवापी मामले में वादी (हिंदू) पक्ष के वकील मदन मोहन ने कहा कि कोर्ट ने हमारी हर माँग को माना है। कोर्ट रूम के बाहर हर-हर महदेव के नारों से कोर्ट का गलियारा गूंज उठा। कोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष के लोग काफी उत्साहित नजर आए और साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष का एक कदम जीत की ओर बढ़ गया है।आज कोर्ट में केवल 36 लोगों को ही जाने की इजाजत मिली थी।
मदन मोहन यादव ने कहा था कि मामले को यूं ही खारिज नहीं किया जा सकता, यह चलता रहेगा। यह संपत्ति का नहीं बल्कि पूजा के अधिकार का मामला है। कोर्ट इस मामले पर आज दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगी। फैसला शायद शाम 4 बजे तक आ जाएगा।
The matter can't be dismissed just like that, it will sustain. It is not a matter of property but of the Right to Worship. The court will hear the matter at 2 pm today. The decision will be out probably by 4 pm: Advocate Madan Mohan Yadav, in Varanasi, UP pic.twitter.com/qb6tLwgepK
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 24, 2022