Gyanvapi Maszid Vivad: ज्ञानवापी मामले में 26 मई को होगी अगली सुनवाई, उपासना स्थल अधिनियम 1991 पर होगी चर्चा

Gyanvapi Maszid Case dicision:

Gyanvapi Maszid Vivad: ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट के जज डाॅ. अजय कृष्ण विश्वेश की पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि ज्ञानवापी केस की 26 मई को अगली सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने ज्ञानवापी मसले पर दोनों पक्षों को कहा है कि ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट पर अगर किसी को भी कोई आपत्ति हो तो वो एक हफ्ते के अंदर अपनी आपत्ति से कोर्ट को अवगत करवाए। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई अंजुमन इतंजामिया मसाजिद कमेटी के रूल 7  आर्डर  11 के तहत दिए गए प्रार्तना के आधार पर होगी। यानि की केस की पोषणीयता पर सुनवाई होगी।

Gyanvapi Maszid Vivad: आप को बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने दावा करते हुए कहा था कि ज्ञानवापी मसले को सुना ही नहीं जाने चाहिए। उसने इस बात को सहीं साबित करने के लिए उपासना स्थल अधिनियम 1991 का हवाला देते हुए कहा था कि अगर, इस ज्ञानवापी केस की सुनवाई होती है। तो ये उपासना स्थल अधिनियम 1991 का सीधा-सीधा उलंघन है।

Gyanvapi Maszid Vivad: मुस्लिम पक्ष के आग्रह को कोर्ट ने स्वीकारते हुए कहा है कि अगली सुनवाई में पहले उपासना स्थल अधिनियम 1991 पर ही चर्चा की जाएगी। उसके बाद ही ज्ञानवापी मामले में सुनवाई की रूपरेखा तय होगी। कोर्ट ने  ज्ञानवापी सर्वे के दौरान जो रिपोर्ट और साथ ही जो भी साक्ष्य उसे दोनों पक्षों को उपलब्ध करवाने की बात कहीं गयी है।

Gyanvapi Maszid Vivad: ज्ञानवापी मामले में वादी (हिंदू) पक्ष के वकील मदन मोहन ने कहा कि कोर्ट ने हमारी हर माँग को माना है। कोर्ट रूम के बाहर हर-हर महदेव के नारों से कोर्ट का गलियारा गूंज उठा। कोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष के लोग काफी उत्साहित नजर आए और साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष का एक कदम जीत की ओर बढ़ गया है।आज कोर्ट में केवल 36 लोगों को ही जाने की इजाजत मिली थी।

गत सोमवार को जिला जज एके वश्वेश ने हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियो सर्वे का काम पूरा हो चुका है। इसलिए प्रतिवादी पक्ष को इस पर अपनी आपत्ति पेश करनी चाहिए। वहीं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के वकील मोहम्मद तौहिद खान ने कहा कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनने योग्य नहीं है, इसे खारिज किया जाने की दलील दी थी।
सोमवार को ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सबसे पहले सुनवाई वाली याचिका के बारे में मंगलवार को आदेश देने की बात कही है। 
उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद मामला में मुस्लिम पक्ष ने कल अपनी दलीलें पेश कींउन्होंने कहा कि मामला पूजा स्थल अधिनियम के मापदंडों को पूरा नहीं करता है। वे चाहते थे कि मामला खारिज हो जाए। लेकिन हमने भी कोर्ट के सामने अपनी दलीलें पेश कीं।

मदन मोहन यादव ने कहा था कि मामले को यूं ही खारिज नहीं किया जा सकतायह चलता रहेगा। यह संपत्ति का नहीं बल्कि पूजा के अधिकार का मामला है। कोर्ट इस मामले पर आज दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगी। फैसला शायद शाम 4 बजे तक आ जाएगा।

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By Atul Sharma

बेबाक लिखती है मेरी कलम, देशद्रोहियों की लेती है अच्छे से खबर, मेरी कलम ही मेरी पहचान है।