Gyanvapi Video Survey: वाराणसी कोर्ट के विडीयोग्राफी के आदेश के मुताबिक आज शुक्रवार (14 मई) से ज्ञानवापी परिसर का सर्वे का काम शुरू हो गया। पहले दिन अधिवक्ता आयुक्त (advocate commissioner) अजय कुमार मिश्र की अगवाई में पहले दिन का वीडियो सर्वे पूरा हो गया है। पहले दिन 4 तहखानों का वीडियो सर्वे हुआ टीम ने चप्पे-चप्पे की जांच की। दिवारों की बनावट की भी गहन जांच की गई। कल फिर से टीम करेगी वीडियो सर्वे।
Gyanvapi Video Survey: रविवार को भी होगा सर्वे
आप को बता दें कि आज शुक्रवार सर्वे सुबह 8 बजे से शुरू हुआ था। एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्र और वादी-प्रतिवादी पक्ष के 52 लोग परिसर के अंदर गए थे। सर्वे टीम में शामिल सभी के मोबाइल बाहर जमा करा दिए गए थे। प्रशासन ने ज्ञानवापी परिसर के चारों तरफ 500 मीटर तक पब्लिक की एंट्री बंद करा दी थी। रविवार यानी कल भी सर्वे इसी समय पर होगा।
आज खोले गए तहखाने के 4 कमरे
सुबह 8 बजे से दिन के 12 बजे तक सर्वे किया गया। करीब 4 घंटे तक चले सर्वे में तहखाने के 4 कमरों को खोले गया। दिवारों की बनावट की भी गहन जांच की गई। प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए एक किमी. के दायरे में 1500 से ज्यादा पुलिस और PAC के जवानों को तैनात किया गया।
सालों से बंद तहखानों की वीडियो सर्वे करने जांच टीम ने गुप अंधेरा होने के कारण अपने साथ बैटरी लाईट लेकर आई थी। ताला तोड़ने वाले के साथ-साथ सपेरे और सफाईकर्मियों को भी बुलाया गया था।पहले दिन का सर्वे करके निकली टीम ने मीडिया से बात नहीं की। वहीं वीडियोग्राफी करने वाले कैमरामैन ने भी किसी सवाल का जवाब नहीं दिया।
DM ने कौशलराज शर्मा ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष से शांति बनाए रखने की अपील
ज्ञानवापी परिसर के वीडियों सर्वे से पहले वाराणसी DM कौशलराज शर्मा ने शुक्रवार को हिंदू और मुस्लिम, दोनों पक्षों के साथ बैठक की थी। उन्होंने सर्वे के दौरान दोनों पक्षों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। वहीं मुस्लिम पक्ष अंजुमन-ए-इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला नहीं आ जाता है, वह सर्वे में सहयोग करेंगे।
गौरतलब है की वाराणसी ज्ञानवापी मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। याचिकाकर्ता अंजुमन ए इंतोजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समीति के वकील हुजेफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट मे याचिका फाइल की थी। उनके वकील हुजेफा ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट से वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक की मांग की गई थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वे तुरंत कोई आदेश नहीं दे सकते। फाइल देखने के बाद ही सुनवाई पर निर्णय लिया जाएगा।ज्ञान वापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे को रोकने से इंकार कर दिया था।