Jahangirpuri Demolition Update: SC ने जहांगीरपुरी demolition के खिलाफ अपील की सुनवाई करते हुए यथास्थिति को बरकरार रखने का आदेश दिया है और साथ ही अपने आदेश में कहा कि दो हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी।
बता दे कि SC ने कहा कि जहांगीरपुरी अतिक्रमण केस में फिर से सुनवाई नहीं होती तब तक जहांगीरपुरी में यथास्थिति को बराकरार रखा जाना चाहिए। अदालत ने जूस दुकानदार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े से पूछा कि क्या आपकी दुकान गिराने से पहले नोटिस दिया गया था। जवाब ना में मिला तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नोटिस दिया गया था। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से नोटिस के संबंध में हलफनामे मांगे और कहा कि तब तक यथास्थिति वाला आदेश जारी रहेगा।
Jahangirpuri Demolition Update: SC में जहांगीरपुरी अतिक्रमण केस की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि वह विध्वंस पर रोक चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे देश में विध्वंस नहीं रोक सकते।
सिब्बल ने कहा कि वे खास एरिया की बात कर रहे हैं जिस पर SC ने कहा कि हम देखेंगे। सिब्बल ने फिर कहा कि बुलडोजर के साथ डिमॉलिशंस न हो तो कोर्ट ने कहा कि विध्वंस तो बुलडोजर के साथ ही होता है। सिब्बल ने कहा कि ‘हमेशा नहीं।‘
Jahangirpuri Demolition Update: कपिल सिब्बल- ‘मुस्लिमों को डराना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं?’
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अतिक्रमण भारत की एक गंभीर समस्या है मगर मुद्दा यह है कि मुस्लिमों को अतिक्रमण से जोड़ा जा रहा है। ऐसा बाकी राज्यों में भी हो रहा है। सिब्बल ने मध्य प्रदेश का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ‘कुछ जगहों पर एक समुदाय के लोगों को बंद कर दिया गया। वे क्या चाहते हैं? डराना चाहते हैं या उन्हें खत्म करना चाहते हैं?’
Plea in SC against demolition drive in Jahangirpuri | Senior advocate Kapil Sibal says encroachments are a serious issue but the issue is that Muslims are being associated with encroachments
He adds that such instances are also happening in other States
— ANI (@ANI) April 21, 2022
Jahangirpuri Demolition Update: कपिल सिब्बल ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि लक्षित बुलडोजिंग आप मेरे घर को बुलडोजर कर सकते हैं मेरी आत्मा को नहीं।
Targeted Bulldozing
You may bulldoze my home
Not my spirit
— Kapil Sibal (@KapilSibal) April 21, 2022
दुष्यंत दवे- कानून का राज नहीं बचेगा
जहांगीरपुरी में विध्वंस अभियान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि यह मामला संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व के दूरगामी प्रश्न उठाता है। उनका यह भी कहना है कि यह मामला जहांगीरपुरी तक सीमित नहीं है, अगर इसकी अनुमति दी गई तो कानून का राज नहीं बचेगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस और नागरिक प्राधिकरण संविधान से बंधे हैं न कि किसी भाजपा नेता द्वारा लिखे गए पत्रों से और यह एक दुखद स्थिति है।
Plea in SC against demolition drive in Jahangirpuri | Senior Advocate Dave says police and civil authorities are bound by the Constitution and not by letters written by a BJP leader and this is a sad scenario.
— ANI (@ANI) April 21, 2022