Mohd Juber: पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ऑल्ट फेक्ट चैक के सह–संस्थापक मोहमम्द जुबैर पर मेहरबान नजर आ रहा था। गत गुरूवार 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के मौ. जुबेर को रिहा कर दिया। अब काँग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने मोहम्मद जुबैर के रिहा होने पर शर्मनाक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद जुबैर को रिहा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूं। यह जुल्म पर आजादी की जीत है। सुप्रीम कोर्ट को अन्य सभी जुबैरों को भी रिहा करना चाहिए और गिरफ्तारी की शक्ति के दुरुपयोग को समाप्त करना चाहिए।
अनुराग ठाकुर – जूबैर कर रहा था समाज में तनाव पैदा करने का काम
Mohd Juber: वहीं राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऑल्ट फेक्ट चैक के सह–संस्थापक मोहम्मद जुबैर के बारे में कहा कि “यह जानना जरूरी है कि कौन फैक्ट चेकर है और कौन फैक्ट चेक के पीछे रहकर समाज में तनाव पैदा करने का प्रयास कर रहा है। उसके खिलाफ अगर कोई शिकायत करता है, तो कानून उस पर अपने हिसाब से कार्रवाई करता है।”
यह जानना जरूरी है कि कौन फैक्ट चेकर है और कौन फैक्ट चेक के पीछे रहकर समाज में तनाव पैदा करने का प्रयास कर रहा है।
उसके खिलाफ अगर कोई शिकायत करता है, तो कानून उसपर अपने हिसाब से कार्रवाई करता है: श्री @ianuragthakur, राज्य सभा में pic.twitter.com/ctuofgRjvp
— BJP (@BJP4India) July 21, 2022
बता दें कि आज बुधवार 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज सभी छह प्राथमिकी में अंतरिम जमानत दी।
Mohd Juber : सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मोहम्मद जुबैर को 20,000 रुपये के जमानत बांड के साथ जमानत पर रिहा किया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुबैर अपने खिलाफ दर्ज सभी या किसी भी प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं।
Mohd Juber: चार साल पहले के केस में किया था गिरफ्तार
फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को 27 जून को दिल्ली में चार साल पुराने एक ट्वीट के लिए दर्ज प्राथमिकी पर गिरफ्तार किया गया था। जिसमें उन्होंने 1983 की एक फिल्म की एक तस्वीर साझा की थी। इसके बाद उनके खिलाफ यूपी के सीतापुर में केस दर्ज किया गया था। उन्हें कुछ हिंदू दक्षिणपंथी नेताओं को नफरत करने वाला कहने पर यूपी के सीतापुर में गिरफ्तार किया गया था।
गौरतलब है कि जुबैर के खिलाफ सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और हाथरस जिलों में कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने, न्यूज एंकरों पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने, हिंदू देवताओं का अपमान करने और भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में अलग–अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है।
ये भी पढ़े…