Om Prakash Choutala: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराते हुए 4 साल की सजा सुनाई गई है।
Om Prakash Choutala: शुक्रवार को एमपी–एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास ढल ने आय से अधिक मामले में सुनवाई करते हुए ओम प्रकाश चौटला को 4 साल की सजा सुनाते हुए आदेश में कहा कि आरोपी औम प्रकाश चौटाला पर 50 लाख का जुर्माना औऱ उसकी सिरसा, पंचकूला, गुरुग्राम और असोला की संपत्तियों को सीज किया जाए।
कोर्ट ने सजा के दौरान ओमप्रकाश चौटाला को हिरासत मे लेने का भी आदेश दिया है और साथ ही में ओमप्रकाश चौटाला के वकीलो को सजा के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 10 दिन का वक्त दिया है। कोर्ट ने कहा कि आगे की कार्यवाही के लिए दिल्ली हाई कोर्ट जाइए।
सजा देने से पहले कोर्ट ने, दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया था। अदालत ने 21 मई को 6.09 करोड़ रूपये की संपत्ति से जुड़े मामले में ओमप्रकाश चौटाला को दोषा करार दिया था।
आप को बता दें कि 26 मार्च 2010 को CBI ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज करवाया था। CBI ने केस दर्ज करते हुए कहा कि ओमप्रकाश चौटाला ने अवैध तरीके से 6.09 करोड़ रूपये अर्जित किया है। जब उनसे पूछताछ की गई तब कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए थे। CBI ने कोर्ट को बताया कि 6.09 करोड़ रूपये की आय उनकी ज्ञात सोर्स से काफी अधिक है। वर्ष 2019 मे ED ने मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत नई दिल्ली, पंचकुला और सिरसा में उनके फ्लैट और भूखंडों सहित 3.68 करोड़ रूपये की संपत्ति अटैच की थी और मुकदमा दर्ज किया था।
गौरतलब है कि साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में ओमप्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया था। चौटाला को सात साल की जेल हुई थी और अभी हाल ही में 2 जुलाई 2021 को ही बाहर आए थे और अब ओमप्रकाश चौटाला को फिर से जेल जाना पड़ेगा।