Pakistan: पूर्व पीएम इमरान खान के साथ ही पूर्व विदेश मंत्री महमूद शाह को भी सिफर मामले में हुई 10 साल की सजा, पीटीआई जाएगी हाई कोर्ट

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Pakistan: पाकिस्तान चुनाव के मुहाने पर खड़ा है अभी पाकिस्तान में कार्यकारी प्रधानमंत्री है और चुनाव होने से पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को एक बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम खान को  Cipher मामले में कोर्ट ने 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। इमरान के साथ उनके सहयोगी और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सजा हुई है। इमरान खान इस समय रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं और वहीं पर इस मामले में फैसला सुनाया गया। आपको बता दें कि रावलपिंडी की अदियाला जेल में मामले की सुनवाई के दौरान विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने यह फैसला सुनाया है।

इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने कोर्ट के फैसले पर उठाए सवाल

पीटीआई ने कोर्ट के फैसले पर नाखुशी जताते हुए कई सवाल उठाते हुए कहा कि ये केस दिखावटी है… हमारी लीगल टीम इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में चुनौती देगी और साथ ही कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि उनकी सजा पर रोक लग पाएगी….

इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह एक दिखावटी केस है। हमारी कानूनी टीम इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देगी और उम्मीद है कि इस सजा पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि यह जल्दबाजी में लिया गया फैसला है।

क्या है सिफर केस?

आपको बता दें कि सिफर केस राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। सिफर मामला पहली बार 27 मार्च, 2022 को सामने आया था। सत्ता से बेदखल होने के बाद इमरान खान ने एक रैली के दौरान कुछ कागजात लहराए थे।उन्होंने दावा किया था कि उन्हें सत्ता से हटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय ताकतों द्वारा साजिश रची गई थी। इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने गुप्त जानकारी का निजी इस्तेमाल किया।

 

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By Atul Sharma

बेबाक लिखती है मेरी कलम, देशद्रोहियों की लेती है अच्छे से खबर, मेरी कलम ही मेरी पहचान है।