Punjab And Haryana Court : भाजपा प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट से राहत मिल गयी है। हाई कोर्ट आज तजिंदर पाल सिंह बग्गा की अग्रिम जमानत पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने भाजपा नेता तजिंदर बग्गा की अग्रिम जमानत की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। पीठासीन जज ने भाजपा नेता व प्रवक्ता तजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर 5 जुलाई तक रोक लगा दी है। इसका मतलब ये है कि अब पंजाब पुलिस तजिंदर बग्गा को 5 जुलाई तक गिरफ्तार नहीं कर पाएगी।
पंजाब पुलिस ने गत 6 मई को भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं प्रवक्ता बग्गा को घर से गिरफ्तार कर लिया था और उसको हरियाणा से होते हुए मोहाली ले जा रही थी। तभी हरियाणा पुलिस ने दिल्ली-चंडीगढ़ हाइवे पर पंजाब पुलिस को रोक लिया था। उसके बाद हरियाणा पुलिस बग्गा को थाने ले गई थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस बग्गा को अपने साथ दिल्ली ले आयी थी। थाने से बग्गा जब दिल्ली पुलिस के साथ निकले तब उन्होंने मीडिया को Victory Sign दिखाया था। पंजाब पुलिस कुरूक्षेत्र पुलिस के रवैये के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गई थी।
बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं प्रवक्ता तजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस दिन दहाड़े उनके घर से ले उठा कर गयी। पंजाब पुलिस ने तजिंदर को गिरफ्तार करने के दौरान उनके पिता से भी बदसलूकी की। उन पर साइबर सेल में मामला दर्ज हुआ था।
तजिंदिर बग्गा पर सीएम केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का आरोप
गौरतलब है कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोंग किया था और धर्म और जाति के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश का भी आरोप उन पर लगा था।
Punjab And Haryana Court : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा के केस में पंजाब सरकार ने कहा था कि केंद्र और दिल्ली पुलिस को भी पार्टी बनाया जाए। पंजाब पुलिस ने गुहार लगाई कि दिल्ली के जनकपुरी और हरियाणा के पीपली थाने की विडियो फुटेज संरक्षित की जाएं। बग्गा मामले में हाई कोर्ट में पंजाब पुलिस की अर्जी पर गत शनिवार को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने सुनवाई 10 मई तक स्थगित कर दी थी। जिसके बाद आज 10 मई बग्गा की एक अन्य अर्जी कोर्ट में विचाराधीन है जिसमें उन्होंने एफआईआर रद्द करने की मांग की थी।