Rahul Gandhi: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा सांसद राहुल गांधी को गुजरात के सूरत सेशंस कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को ‘चोर‘ कहने के मामले में सुनवाई के दौरान दोषी करार दिया गया। राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है। लेकिन, सजा के ठीक बाद में ही राहुल को जमानत मिल गई।
हालांकि, कोर्ट ने सजा पर 30 दिन तक रोक लगा दी है। राहुल गांधी को 30 दिन के भीतर अपनी सफाई कोर्ट के सामने पेश करनी होगी। अगर फिर भी कोर्ट उनको दोषी समझता है तो उनकी लोकसभा सदस्यता भी जा सकती है। वहीं राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि “शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायक”…
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह: सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा किसी भी स्थिति में टूटने न पाए
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि “राहुल जी को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायक होती है और शब्द जब अनर्गल और झूठे हों तब चोट और भी गहरी और कष्टदायक हो जाती है।”
उन्होंने आगे कहा कि “मुझे विश्वास है कि इस न्यायिक आदेश से सीख लेते हुए हम सभी को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा किसी भी स्थिति में टूटने न पाए।”
केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी: जैसा बीज बोएंगे वैसा ही पौधा निकलेगा
केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी
लेखी ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि
“जैसा बीज बोएंगे वैसा ही पौधा निकलेगा,मनमोहन सिंह जी और शरद यादव व अन्य ने मिलकर कानून में संशोधन किया था जिसमें 2 साल नहीं बल्कि 5 साल की अगर सज़ा हो तब संसद की सदस्यता खत्म होनी चाहिए और इन्होंने उस बिल को जनता के सामने फाड़ा था।”
मल्लिकार्जुन खड़गे: हम कानून में विश्वास रखने वाले लोग
वहीं सूरत ज़िला कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि “उन्हें ज़मानत मिल गई है।ये(BJP) लोग पहले जज को बदलते गए,हमें अंदाज़ा लग रहा था लेकिन हम कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं।कानून के तहत ही हम लड़ेंगे।”
कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी: राहुल गांधी को 2 साल सजा देने वाला फैसला धारा 202 का उल्लंघन
वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सूरत ज़िला कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने वोले निर्णय को लेकर कहा कि “कोलार वाले वक्तव्य के विषय में सुरत के मेजिस्ट्रट ने जैसे निर्णय दिया है वो धारा 202 का उल्लंघन है। सरकार जानबूझकर गलत केसेस थोपकर रोज आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन सब से जनहित के मुद्दे उठाने में कांग्रेस या राहुल गांधी नहीं हिचकेंगे।”
उन्होंने आगे कहा कि “ये पहला निर्णय है और न्यायिक अनुक्रम में सबसे निचले दर्जे का निर्णय है, इसे हम ऊपरी अदालत में लेकर जाएंगे। ये गलत निर्णय है और कानून में इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। हम आश्वस्त हैं कि इस विषय पर एक सकारात्मक निर्णय आएगा।”
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई है। जिसके, बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल का राहुल गांधी को समर्थन मिला है। दिल्ली के सीएम ने कहा कि “गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुक़दमे करके उन्हें ख़त्म करने की साज़िश हो रही है हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं मगर राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानि मुक़दमे में फ़साना ठीक नहीं। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं पर इस निर्णय से असहमत हैं।”
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