SC On Nupur Sharma: नूपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला की पीठ द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों का मामला सरकार उचित मंच पर उठाएगी। वहीं जस्टिस पारदीवाला ने फटकार लगाते हुए कहा कि ये बहुत ही खराब स्थिति है।
केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने मीडिया से बात करते हुए कहा, कानून मंत्री के रूप में मेरे लिए यह उचित नहीं है कि मैं किसी फैसले या सुप्रीम कोर्ट पीठ की राय पर टिप्पणी करूं। यदि मुझे फैसला न भी पसंद आए या कोर्ट ने जिस तरह से राय जताई उस तरीके पर आपत्ति हो, तब भी मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा।
उन्होंने कहा कि इस मामले में पक्ष रखने के लिए मुझे कई ज्ञापन और संदेश मिले हैं, लेकिन हम इस विषय में उचित मंच पर विचार करेंगे। कोर्ट ने अपनी टिप्पणियां लिखित नहीं बल्कि मौखिक रूप से दी हैं।
SC On Nupur Sharma: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने निलंबित भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा की उनके खिलाफ देश के अलग–अलग हिस्सों में दर्ज मामलों को एक जगह स्थानांतरित करने की याचिका पर तल्ख टिप्पणियां की थीं। पीठ ने उदयपुर की जघन्य हत्याकांड के लिए भी नूपुर शर्मा के बयान को जिम्मेदार बताया था।
वहीं जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि न्यायाधीशों पर उनके निर्णयों के लिए व्यक्तिगत हमले एक खतरनाक परिदृश्य की ओर ले जाते हैं जहां न्यायाधीशों को यह सोचना पड़ता है कि कानून वास्तव में क्या सोचता है इसके बजाय मीडिया क्या सोचता है।
Personal attacks on judges for their judgements lead to a dangerous scenario where judges have to think about what the media thinks instead of what the law really thinks: Supreme Court judge Justice JB Pardiwala who heard Nupur Sharma's plea https://t.co/zdqgTxhcxa pic.twitter.com/W9f1z2Ngdu
— ANI (@ANI) July 3, 2022
SC On Nupur Sharma: आप को बता दें कि भाजपा से निलंबित नेता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए विवादित बयान पर लताड़ते हुए कहा कि आपकी वजह से देश जल रहा है। आपको देश से माँफी माँगनी चाहिए और साथ ही दिल्ली पुलिस के ऊपर नुपुर शर्मा केस में अब तक की गई कार्यवाही पर नाखुशी जताते हुए सवाल पूछे थे?
सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को उनके अहंकार के लिए फटकार लगाई और कहा कि क्योंकि वह एक पार्टी की प्रवक्ता हैं और सत्ता उनके सिर पर चढ़ गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, जब आप किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज़ कराते हैं, तो उस व्यक्ति को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, लेकिन इस मामले में आपके ऊपर किसी ने कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की, जो आपका दबदबा दिखाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा के वकील को इस मामले में संबंधित हाईकोर्ट के पास जाने का सुझाव दिया है।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 1, 2022
SC On Nupur Sharma: वहीं नुपुर शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने टिप्पणी के लिए माफी मांगी और टिप्पणियों को वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- उन्हें टीवी पर जाकर देश से माफी मांगनी चाहिए थी।
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद नुपुर शर्मा के वकील ने अपनी याचिका को वापस लेने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट से माँगी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनहें इसकी अनुमति दे दी। जिसके बाद नूपुर शर्मा के वकिलों ने याचिका को वापस ले लिया।
गौरतलब है कि भाजपा प्रवक्ता नुपूर शर्मा और दिल्ली बीजेपा मीडिया प्रभारी नवीन जिंदल ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान दिया था। इस्लामिक देशों ने जिस तरह से इस विवादित बयान पर कड़ा रूख अख्तिहार किया। इस कड़े रूख के कारण ही भाजपा ने नुपूर शर्मा को सस्पेंड कर दिया और भाजपा नेता नवीन जिंदल को भाजपा से बर्खास्त कर दिया था।