Shri Krishna Janmbhoomi Vivad: मथुरा सिविल कोर्ट में एक और याचिका, औरंगजेब ले गए थे अपने साथ खंडित मूर्तियां और बेशकीमती सामान, मंदिर तोड़ने का है आरोप

Shri Krishna Janmbhoomi Vivad

Shri Krishna Janmbhoomi  Vivad: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही इदगाह का विवाद पहले से ही कोर्ट में विचाराधीन है। और अब हिंदू पक्ष की तरफ से एक और नई याचिका दायर कर दी गई है। उस याचिका में कहा गया है कि साल 1670 में औरंगजेब ने श्रीकृष्ण का मंदिर को तोड़ा था, उसके बाद वह अपने साथ खंडित मूर्तियां और बेशकीमती सामान को लेकर आगरा चला गया था।

Shri Krishna Janmbhoomi Vivad: याचिका में कहा गया है कि बेगम साहिबा की मस्जिद की सीढ़ियों में उसे हिंदू लोगों की भावना को आहत करने की मंशा के तहत दबा दिया गया था। औरंगजेब की मंशा यहीं थी कि नमाज पढ़ने आने वाले नमाजी उन खंडित मूर्तियों और बेशकीमती सामान पर पैर रखकर जाएं। जिससे की हिंदूओं की भावना आहत हो सके।

इस नई याचिका में हिंदू पक्ष ने ये माँग की है कि बेगम साहिबा की मस्जिद की सीढ़ियों को खोद कर दबे हुए बेशकीमती सामान और खंडित मूर्तियों को उनको लौटाया जाए।उन्होंने इसके लिए तर्क दिया कि हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंच रही है।आपको बता दें कि कुछ देर में मथुरा सिविल जज कोर्ट में इस नई याचिका पर सुनवाई हो सकती है।

बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मभूमी विवाद में हिंदू पक्ष की तरफ से एक और याचिका दायर की गई थी।  हिंदू पक्ष की तरफ से वकील शैलेंद्र सिंह समेत 11 लोगों ने मिलकर जिला जज के समक्ष गत 17 मई को दायर याचिका में कहा कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि जिस पर इदगाह मस्जिद है उसको हटाकर हिंदू पक्ष को ससम्मान लौटाया जाए।

इस याचिका में कहा गया है कि हिंदू समाज चाहता है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। और विवादित भूमि को बिना विलंब किए श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर को लौटाया जाए। अब इस याचिका की सुनवाई एडीजे कोर्ट 31 मई को सुनवाई करेगा। बता दे कि मथुरा सिविल कोर्ट ने इस याचिका को एडीजे कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया था।

आपको बता दें की इससे पहले भी साल 2020 के सितंबर में मथुरा सिविल कोर्ट ने शाही ईदगाह विवादित ढाँचे को हटाने की माँग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। इस याचिका में शाही ईदगाह को हटाने और भगवान श्रीकृष्ण विराजमान को 13.37 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने की माँग थी।

लेकिन सिविल कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद ये मामला जिला अदालत पहुँचा। जहाँ सुनवाई के बाद एक याचिका स्वीकारी गई।गौरतलब है कि ज्ञानवापी सर्वे के बाद से ही मथुरा कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी याचिकाएं अब तेजी से दाखिल की जा रहीं हैं।

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By Atul Sharma

बेबाक लिखती है मेरी कलम, देशद्रोहियों की लेती है अच्छे से खबर, मेरी कलम ही मेरी पहचान है।