सुप्रीम कोर्ट ने ‘यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004’ (UP Board of Madrasa Education Act 2004) को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 22 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों पर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले से 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा और छात्रों को दूसरे स्कूल में स्थानांतरित करने का निर्देश देना उचित नहीं है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद यूपी में संचालित किए जा रहे करीब 16 हजार मदरसों की मान्यता को योगी सरकार ने खत्म कर दिया था लेकिन, अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है जिसके बाद यूपी के 16 हजार मदरसे फिर से बहाल हो जांएगे।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा, “हम इस फैसले का स्वागत करते हैं… यूपी में लगभग 17 लाख छात्र मदरसा बोर्ड के तहत शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इसमें हजारों शिक्षक और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। उनके भविष्य पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लग गया था…आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर रोक लगाने के बाद लोगों में खुशी है…यह फैसला ऐतिहासिक है…”
आपको बता दें कि बीते 22 मार्च को अंशुमान सिंह राठौड़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड आफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया था। फैसला देते हुए हाईकोर्ट की बैंच ने कहा था कि यह एक्ट धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। इसके साथ ही यूपी सरकार को निर्देश देते हुए कहा था कि मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को यूपी बोर्ड के तहत बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में शामिल किया जाए।
इस केस की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने की थी। उन्होंन आदेश देते हुए कहा था कि “राज्य में बड़ी तदाद में मदरसे और मदरसे के छात्र हैं, इसलिए राज्य सरकार इन मदरसा छात्रों को प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के तहत मान्यता प्राप्त नियमित स्कूलों और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड के तहत मान्यता प्राप्त स्कूलों में ट्रांसफर करने के लिए तुरंत कदम उठाए।”
यूपी मदरसा एक्ट 2004 उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लागू किया गया एक कानून था। इसे मदरसो की शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए लागू किया गया थ। इसके तहत मदरसों की शिक्षा प्रणाली, शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए दिशा-निर्देश दिए जाते थे इसके साथ ही इस एक्ट के तहत मदरसों को राज्य सरकार की ओर से अनुदान भी मिलता था।
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