Varanasi Court on Gyanvapi: ज्ञानवापी मामले में अगली सुनवाई वाराणसी जिला कोर्ट में 4 जुलाई को होगी

Varanasi Court on Gyanvapi:

Varanasi Court on Gyanvapi: वाराणसी जिला जज ऐ के विश्नोई की अदालत में हिंदू पक्ष की तरफ से सभी याचिकाकर्ता कोर्ट में मौजूद है। याचिकाकर्ता किरण सिंह की याचिका पर कोर्ट सुनवाई चल रही है। किरण सिंह ने अपनी याचिका में कहा  कि ज्ञानवापी परिसर को हिदुओं को सौप दिया जाना चाहिए। वहीं मुस्लिम पक्ष दलील दे रहा है कि ज्ञानवापी परिसर में कोई भी शिवलिंग नहीं निकला है। वो किरन सिंह की याचिका को कोर्ट में पुरजोर विरोध कर रहा है।

Varanasi Court on Gyanvapi: हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष सुनवाई को लंबित करवाना चाहता है। हिंदू पक्ष अपनी याचिका में कह रहा है कि उन्हें ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग की पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। वहीं मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वीडियों सर्वे सहीं नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सर्वे मे हुई वीडियो और तस्वीर को पब्लिक डोमेन में नही आनी चाहिए। इस से देश का माहौल खराब हो सकता है।

ज्ञानवापी मामले में आदालत ने अगली सुनवाई 4 जुलाई तक टाल दी है। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष को लताड़ते हुए कह कि सर्वे मे हई वीडियो और तरवीरों को पब्लिक डोमेन नें क्यों नहीं आना चाहिए? 

गत सोमवार को जिला जज एके विश्नोई ने हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियो सर्वे का काम पूरा हो चुका है। इसलिए प्रतिवादी पक्ष को इस पर अपनी आपत्ति पेश करनी चाहिए। वहीं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के वकील मोहम्मद तौहिद खान ने कहा कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनने योग्य नहीं है, इसे खारिज किया जाने की दलील दी थी।
सोमवार को ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सबसे पहले सुनवाई वाली याचिका के बारे में मंगलवार को आदेश देने की बात कही है। 
उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद मामला में मुस्लिम पक्ष ने कल अपनी दलीलें पेश कींउन्होंने कहा कि मामला पूजा स्थल अधिनियम के मापदंडों को पूरा नहीं करता है। वे चाहते थे कि मामला खारिज हो जाए। लेकिन हमने भी कोर्ट के सामने अपनी दलीलें पेश कीं।

मदन मोहन यादव ने कहा था कि मामले को यूं ही खारिज नहीं किया जा सकतायह चलता रहेगा। यह संपत्ति का नहीं बल्कि पूजा के अधिकार का मामला है। कोर्ट इस मामले पर आज दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगी। फैसला शायद शाम 4 बजे तक आ जाएगा।

बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की ओर से माँ श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना की अनुमती माँगी थी  अनुमती वाली याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है। हालांकिमुस्लिमपक्ष ने इस याचिका पर अपना विरोध दर्ज करवाया था। 

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By Atul Sharma

बेबाक लिखती है मेरी कलम, देशद्रोहियों की लेती है अच्छे से खबर, मेरी कलम ही मेरी पहचान है।