16
Mar
Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को यमुना डूब क्षेत्र में रह रहे झुग्गीवासियों को तीन दिन में खाली करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि ऐसी नहीं करने पर प्रत्येक झुग्गीवासियों को डूसिब को 50 हजार रुपये का भुगतान करना होगा। साथ ही दिल्ली विकास प्राधिकरण को झुग्गियों को गिराने की प्रक्रिया…