Mathura Eidgah: मथुरा जिला अदालत ने दिया आदेश-ईदगाह की भी होगी वीडियोग्राफी

Mathura Eidgah

Mathura Eidgah: सोमवार 20 जून को मथुरा जिला अदालत ने याचिकाकर्ता की याचिका को मंजूर करते हुए ऐतिहासिक आदेश दिया। जिला अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अब मथुरा ईदगाह कृष्ण जन्मभूमि के मामले में भी वीडियोग्राफी होगी। इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में पहले ही वीडियोग्राफी हो चुकी है।

पहले भी हिंदू पक्ष समय-समय पर अदालत में लगाता रहा है याचिकाएं

Mathura Eidgah: इससे पहले भी श्री कृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह मामले को लेकर अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका की सुनवाई करते हुए मथुरा सिविल जज डिवीजन कोर्ट ने अगली तारीख एक जुलाई की दे दी। वाराणसी कोर्ट के आदेश के बादज्ञानवापी परिसर में हुए वीडियों सर्वे के दौरान विवादित जगह से शिवलिंग के निकलने के बाद अब हिंदू पक्ष की तरफ से मथुरा की शाही ईदगाह को लेकर नई याचिका दायर की है।

याचिका को दायर करते हुए अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने मथुरा सिविल जज डिवीजन कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि मथुरा शाही ईदगाह को तुरंत सील कर दिया जाए। उनको डर है कि साक्ष्यों से छेड़छाड़ की जा सकती है।

अधिवक्ता सिंह ने अदालत से याचिका में आग्रह किया है कि वे बिना विलंब किए आदेश देकर विवादित जगह को सील करने के साथ ही साक्ष्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दे।

आप को बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही इदगाह का विवाद पहले से ही कोर्ट में विचाराधीन है। और अब हिंदू पक्ष की तरफ से एक और नई याचिका दायर कर दी गई है। उस याचिका में कहा गया है कि साल 1670 में औरंगजेब ने श्रीकृष्ण का मंदिर को तोड़ा थाउसके बाद वह अपने साथ खंडित मूर्तियां और बेशकीमती सामान को लेकर आगरा चला गया था। 

याचिका में कहा गया था कि बेगम साहिबा की मस्जिद की सीढ़ियों में उसे हिंदू लोगों की भावना को आहत करने की मंशा के तहत दबा दिया गया था। औरंगजेब की मंशा यहीं थी कि नमाज पढ़ने आने वाले नमाजी उन खंडित मूर्तियों और बेशकीमती सामान पर पैर रखकर जाएं। जिससे की हिंदूओं की भावना आहत हो सके।

इस नई याचिका में हिंदू पक्ष ने ये माँग की थी कि बेगम साहिबा की मस्जिद की सीढ़ियों को खोद कर दबे हुए बेशकीमती सामान और खंडित मूर्तियों को उनको लौटाया जाए।उन्होंने इसके लिए तर्क दिया कि हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंच रही है।

Mathura Eidgah: आखिर मथुरा ईदगाह विवाद है क्या?

बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मभूमी विवाद में हिंदू पक्ष की तरफ से एक और याचिका दायर की गई थी। हिंदू पक्ष की तरफ से वकील शैलेंद्र सिंह समेत 11 लोगों ने मिलकर जिला जज के समक्ष गत 17 मई को दायर याचिका में कहा कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि जिस पर इदगाह मस्जिद है उसको हटाकर हिंदू पक्ष को ससम्मान लौटाया जाए।

इस याचिका में कहा गया कि हिंदू समाज चाहता है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। और विवादित भूमि को बिना विलंब किए श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर को लौटाया जाए। बता दे कि मथुरा सिविल कोर्ट ने इस याचिका को एडीजे कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया था।

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By Atul Sharma

बेबाक लिखती है मेरी कलम, देशद्रोहियों की लेती है अच्छे से खबर, मेरी कलम ही मेरी पहचान है।