UP News: बागपत कोर्ट के फैसले के बाद लाक्षागृह की बढ़ाई गई सुरक्षा,आचार्यों ने किया वेद मंत्रोच्चारण के साथ हवन यज्ञ

UP News: उत्तर प्रदेश के बागपत कोर्ट ने लाक्षागृह मामले में सोमवार (5 फरवरी) को फैसला हिंदुओं के पक्ष में सुनाया है। मुस्लिम पक्ष लाक्षागृह वाली जगह पर सूफी संत शेख बदरुद्दीन की मजार और एक कब्रिस्तान होने का दावा कर रहा था, जबकि हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक यह महाभारत कालीन लाक्षागृह है। इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष को बरनावा स्थित 100 बीघा से ज्यादा जमीन का मालिकाना हक मिल गया है।

लाक्षागृह पर भारी पुलिस बल तैनात

UP News: अदालत का फैसला आने के बाद शांति व्यवस्था के मद्देनजर लाक्षागृह परिसर के अंदर व बाहर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। एक सीओ सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। यहां किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने जाने पर पूर्ण रोक है। बडौत मेरठ मार्ग पर हिंडन नदी के पुल पर भी पुलिस पिकेट बना दी गई है।

जहां जनपद में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों को सघन चेकिंग के बाद प्रवेश दिया जा रहा है। आपको बता दें कि कई थानों की फोर्स को लाक्षागृह की सुरक्षा में लगाया गया है। इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। सीनियर अधिकारी पल-पल की जानकारी ले रहे हैं।

हिंदू पक्ष के वकील का दावा 

UP News: इस केस में हिंदू पक्ष के वकील रणवीर सिंह तोमर ने बताया है कि अपने फैसले में कोर्ट ने कहा- यह कब्रिस्तान नहीं, बल्कि लाक्षागृह है और महाभारत काल का ही है। मौके पर जो प्राचीन चिन्ह मिले हैं, उससे साफ होता है कि ये कब्रिस्तान नहीं है।

यह 108 बीघा जमीन है। एक ऊंचा टीला है। यहां पर पांडव आए थे। उनको जलाकर मारने के लिए एक लाखामंडप बनाया गया था। रेवेन्यू कोर्ट में भी है लाखामंडप दर्ज है। ये स्थान प्राचीन समय से ही हिंदुओं के लिए तीर्थस्थल रहा है।

आचार्यों ने किया वेद मंत्रोच्चारण के साथ हवन यज्ञ

UP News: अदालत के फैसले के बाद हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है। उधर फैसले के बाद यहां स्थित संस्कृत गुरूकुल परिसर में अध्ययनरत विभिन्न प्रांतों के छात्रों व आचार्यों ने वेद मंत्रोच्चारण के साथ स्वस्ति यज्ञ कर राष्ट्र कल्याण की कामना कर खुशी व्यक्त की।

गुरुकुल प्रधानाचार्य अरविंद शास्त्री, आचार्य गुरुवचन, आचार्य जयकृष्ण, विजय कुमार, देवेंद्र शास्त्री, संजीव शास्त्री आदि ने फैसले को वैदिक संस्कृति की जीत बताया तथा हर्ष व्यक्त किया।

मुस्लिम पक्ष जायेगा उच्च अदालत

UP News: हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने की बात कही है। जिसके लिए वह जल्द ही अधिवक्ता के माध्यम से प्रक्रिया शुरू करेंगे

Written By: Vineet Attri

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By Susheel Chaudhary

मेरे शब्द ही मेरा हथियार है, मुझे मेरे वतन से बेहद प्यार है, अपनी ज़िद पर आ जाऊं तो, देश की तरफ बढ़ते नापाक कदम तो क्या, आंधियों का रुख भी मोड़ सकता हूं ।