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Modi Surname Case: ‘मोदी सरनेम’ मानहानि केस में, राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई

Modi Surname Case:कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम से जुडे़ मानहानि केस में 2 साल की सजा के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज शुक्रवार (21 जुलाई) को सुनवाई होगी।  सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच याचिका पर सुनवाई करेगी। 

बीजेपी विधायक ने दायर की थी कैविएट

Modi Surname Case:मानहानि केस में 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी।  इस फैसले के बाद राहुल की सांसदी चली गई थी। राहुल को IPC की धारा 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया गया। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। भाजपा विधायक और राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने एक कैविएट दायर की थी।

Modi Surname Case:जिसमें अपना पक्ष रखने का मौका देने का अनुरोध किया गया है। कैविएट एक वादी द्वारा अपीलीय अदालत को प्रस्तुत किए गए नोटिस के रूप में कार्य करता है, जो किसी प्रतिद्वंद्वी की अपील के संबंध में कोई आदेश जारी होने की स्थिति में सुनवाई की इच्छा रखता है, जो निचली अदालत द्वारा किए गए निर्णय को चुनौती देता है।

2019 में चुनावी रैली के दौरान की थी विवादित टिप्पणी

Modi Surname Case: राहुल गांधी को मार्च में संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जब सूरत की एक अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया। राहुल ने अप्रैल 2019 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भगोड़े व्यवसायी नीरव मोदी व ललित मोदी का जिक्र करते हुए कहा था, ” ताज्जुब की बात है कि सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे है।” उनकी इस टिप्पणी के लिए सूरत की एक अदालत ने उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई थी।

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा था- सजा न्यायोचित

Modi Surname Case:7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने कहा था। राहुल के खिलाफ कम से कम 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग हैं। इस केस के अलावा उनके खिलाफ कुछ और केस फाइल किए गए हैं। एक तो वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। किसी भी हाल में सजा पर रोक नहीं लगाना अन्याय नहीं है। इस केस में सजा न्यायोचित और उचित है।राहुल गांधी ऐसे आधार पर सजा पर रोक की मांग कर रहे हैं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सूरत कोर्ट के फैसले में दखल की आवश्यकता नहीं है। याचिका खारिज की जाती है।

राहुल गांधी की याचिका हाईकोर्ट खारिज कर चुका है

Modi Surname Case: 7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि केस में राहुल की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा- इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग हैं। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है।

Written By: Vineet Attri

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Keshav Malan

यह कलम दिल, दिमाग से नहीं सिर्फ भाव से लिखती है, इस 'भाव' का न कोई 'तोल' है न कोई 'मोल'

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