Rajasthan: कोटा पुलिस ने यूट्यूबर शुभम शिकारी को जुलाई में ही हिरासत में लिया था और उसका उत्पीड़न तब से ही किया जा रहा है। उसका केवल इतना दोष था कि उसने शिवलिंग खोज का जश्न मनाने के लिए एक भोले का भजन गाया था। और उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया, जिसे पुलिस वापस करने से इनकार कर रही हैं।
यूट्यूबर और संगीतकार शुभम शिकारी ने आरोप लगाया कि राजस्थान में कोटा पुलिस ने हाल ही में उन्हें एक गाने के लिए हिरासत में लिया और परेशान किया। शुभम ने चार महीने पहले वाराणसी में विवादित ज्ञानवापी ढांचे के अंदर एक शिवलिंग की खोज के बाद अपने चैनल पर “तेरा मंदिर बनाएंगे शिवाय” गीत साझा किया था।
Rajasthan: कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में समर्पित हिंदू और उत्साही शिव भक्त शुभम शिकारी विवादित क्षेत्र के भीतर एक शिवलिंग की उपस्थिति के बारे में लंबे समय से चली आ रही मान्यता की पुष्टि का जश्न मनाते हुए गाना जारी करने के बाद अपनी आपबीती सुनाते हुए सुनाई दे रहे हैं।
यूट्यूबर को यह कहते हुए सुना गया है कि वाराणसी में विवादित ज्ञानवापी ढांचे के अंदर एक शिवलिंग पाए जाने के बाद, उसने कई अन्य हिंदुओं की तरह, अपने यूट्यूब चैनल पर “तेरा मंदिर बनाएंगे शिवाय” नामक एक गीत अपलोड करके अपनी खुशी व्यक्त की। और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने गाने के प्रचार के लिए एक पोस्टर भी जारी किया।
यहां तक की उन्होंने कहा कि हाल ही में कोटा में पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और उनका फोन ले लिया, जिसे वे अब वापस करने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके द्वारा अपने यूट्यूब चैनल पर जारी किए गए गीत के लिए उनके खिलाफ मनमानी कार्रवाई की गई थी।
Rajasthan: इस दौरान यूट्यूबर को यह भी कहते हुए सुना जाता है कि अदालत उसके मामले की सुनवाई की तारीख को लगातार बदल रही है क्योंकि अदालत को अभी तक पुलिस से चालान नहीं मिला है। दूसरी ओर, पुलिस ने उसका फोन जब्त कर लिया है, जिसमें उसकी सभी संगीत रचनाएं और भजन हैं, और वे इसे वापस नहीं कर रहे हैं।
शुभम शिकारी ने कोटा पुलिस से मामले को समाप्त करने और अपना फोन वापस करने की अपील की ताकि वह अपने गाने रिकॉर्ड कर सके और अपने जीवन को फिर से शुरू कर सके, जो उसके खिलाफ की गई कार्रवाई के कारण जब्त हो गया था।
शुभम ने वीडियो में कहा कि कोर्ट से उन्हें तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। उनका चालान कोर्ट में पेश नहीं हुआ और वह छह महीने से बेरोजगार हैं। वे जिस कंपनी में काम करते थे, पुलिस केस होने की वजह से उन्हें काम से मना कर दिया है।
Rajasthan: आपको बता दें कि पत्रकार सुमित स्वामी ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए कहा कि “कोटा में जुलाई 2022 में कलाकार शुभम शिकारी पर इस पोस्टर, वीडियो के प्रचार करने पर कोटा पुलिस ने आईपीसी की धारा 425,505,295-A समेत 3 अन्य धाराओं के मुकदमा दर्ज़ किया था। कल शुभम से बात हुई, उसे कोई रोजगार नहीं दे रहा अब। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शायद राजस्थान में नहीं है।”
वहीं अदालत ने अपने आदेश में कहा कि परिसर में शिवलिंग की खोज महत्वपूर्ण साक्ष्य है और इसने सीआरपीएफ कमांडेंट को परिसर की सुरक्षा करने और मुस्लिमों को प्रवेश करने से रोकने का निर्देश दिया।
परिसर के अंदर एक शिवलिंग पाए जाने के बाद अधिवक्ता हरि शंकर जैन ने परिसर को सुरक्षित करने का अनुरोध किया था। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले मदन मोहन यादव ने कहा कि शिवलिंग 12 फीट x 8 इंच व्यास का है और उस दिशा में है जहां नंदी का सामना करना पड़ रहा है, जैसा कि प्रथागत है।
Written By— Nitisha Agarwal
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