DMK minister found guilty: सत्तारूढ़ डीएमके को एक राजनीतिक और कानूनी झटका मिला है। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी को भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराया। दोषी पाए जाने के बाद उन्हें विधायक और मंत्री के रूप में तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया गया। जेल की सजा का पता 21 दिसंबर को चलेगा जब न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन ने पोनमुडी और उनकी पत्नी पी. विशालाक्षी को तलब किया है।
DMK minister found guilty: पोनमुडी की पत्नी विशालाक्षी को भी दोषी ठहराया गया है।यह मुद्दा दोनों के खिलाफ सतर्कता निदेशालय ने 2006 से11 के बीच दायर किया था। उनके ऊपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज था। पोनमुडी खान तब खनिज मंत्री थे।
DMK minister found guilty: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (3) में यह स्पष्ट किया गया है कि एक सांसद या विधायक को अयोग्यता को आकर्षित करने के लिए कम से कम दो साल की सजा की आवश्यकता होती है, भ्रष्टाचार के मामलों में, उन्हें इस तरह की सजा की तारीख से अयोग्य ठहराया जाएगा। इसके अलावा, दोषी को उसकी रिहाई के बाद से छह साल की और अवधि के लिए अयोग्य ठहराया जाता रहेगा।
पोनमुडी के बरे किए जाने के फैसले को पलटते हुए, न्यायमूर्ति जयचंद्रन ने कहा कि न्याय की विफलता जो दोषी के बरी होने से उत्पन्न हो सकती है, एक निर्दोष की सजा से कम नहीं है। दंपति को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक कदाचार का दोषी ठहराते हुए, न्यायाधीश ने कहा कि दोनों ने आय के अपने ज्ञात स्रोतों के अनुपात में 65% संपत्ति अर्जित की थी।
विल्लुपुरम जिले के रहने वाले पोनमुडी ने राजनीति विज्ञान में PhD की है। उन्होंने कुछ समय के लिए बतौर प्रोफेसर भी काम किया है। बाद में वे DMK से जुड़ गए और 1989 में विल्लुपुरम से पहली बार विधायक बने। वे फिलहाल कल्लाकुरिची जिले के तिरुक्कोयिलुर सीट से विधायक हैं। वे राज्य में शिक्षा के अलावा खनिज, परिवहन और स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं। साथ ही पोनमुडी 6 बार विधायक रहें हैं।
मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को अपर्याप्त सबूतों का हवाला देते हुए निचली कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया था, जिसमें उसने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पोनमुडी को बरी कर दिया था। कोर्ट ने इस मामले में DMK के नेता पोनमुडी और उनकी पत्नी को दोषी ठहराया है और 21 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए थे जिसके बाद आज पोनमुडी को दोषी करार दिया गया।
Written By- Swati Singh.
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