उत्तर प्रदेश

Govind Dev Giri: स्वामी ने मुस्लिम पक्ष से की अपील, हमारे ऊपर किए गए हमले, सौंप देने चाहिए तीनों मंदिर

Govind Dev Giri: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि महाराज ने कहा है कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि विवाद को शांतिपूर्वक हल कर लिया जाए तो हिंदू समुदाय अन्य दूसरे विवादों को भूल जाएगा।

भाईचारा बढ़ाने में मिलेगी मदद

Govind Dev Giri: दरअसल, गोविंद देव गिरि महाराज रविवार को पुणे के बाहरी इलाके आलंदी में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान बोल रहे थे। इस सम्मेलन में उन्होंने कहा, ‘मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इन तीन मंदिरों (अयोध्या, ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि) को सौंप देना चाहिए क्योंकि ये आक्रांताओं द्वारा हमारे ऊपर किए गए हमलों के सबसे बड़े निशान हैं… अगर वे इस दर्द को शांति से ठीक कर सकें, तो भाईचारा बढ़ाने में मदद मिलेगी।

गोविंद देव गिरि महाराज का यह बयान इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा वाराणसी कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार करने के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में प्रार्थना करने की अनुमति दी गई थी।

आपको बता दें कि अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद की मस्जिद इंतजामिया कमेटी को 17 जनवरी के आदेश को चुनौती देने के लिए अपनी दलीलों में संशोधन करने के लिए 6 फरवरी तक का समय दिया, जिसके परिणामस्वरूप 31 जनवरी का आदेश पारित किया गया था।

जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने कहा कि मस्जिद पक्ष को पहले 17 जनवरी 2024 के आदेश को चुनौती देनी चाहिए। इस आदेश के जरिए जिलाधिकारी वाराणसी को रिसीवर नियुक्त किया गया और उसके बाद डीएम ने 23 जनवरी को ज्ञानवापी परिसर का कब्जा ले लिया था।

इसके बाद जिला न्यायालय ने 31 जनवरी के अंतरिम आदेश से काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पुजारी के माध्यम से तहखाने में पूजा कराने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने मस्जिद इंतजामिया कमेटी के वकील एसएफए नकवी से पूछा था कि 17 जनवरी 2024 के मूल आदेश को चुनौती क्यों नहीं दी गई।

व्यासजी के तहखाने पर पूजा पर रोक मामले में आज सुनवाई

Govind Dev Giri: ज्ञानवापी परिसर में व्यासजी के तहखाने में पूजापाठ पर रोक लगाने सहित ज्ञानवापी से जुड़े दो मामलों की सुनवाई आज होगी। मसाजिद कमेटी की ओर से दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि ज्ञानवापी में पूजा पाठ के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिवीजन दाखिल करेंगे।

रिवीजन तैयार करने में समय लगेगा। इसलिए गत 31 जनवरी के आदेश का क्रियान्वयन कम से कम 15 दिन के लिए स्थगित किया जाए। वहीं 1991 के मूल विवाद के मामले में भी आज जिला कोर्ट में सुनवाई होगी।

Written By: Vineet Attri

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Susheel Chaudhary

मेरे शब्द ही मेरा हथियार है, मुझे मेरे वतन से बेहद प्यार है, अपनी ज़िद पर आ जाऊं तो, देश की तरफ बढ़ते नापाक कदम तो क्या, आंधियों का रुख भी मोड़ सकता हूं ।

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