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बटला हाउस एनकाउंटर: दोषी आरिज खान की फांसी की सजा को दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर कैद में तब्दील किया

बटला हाउस एनकाउंटर: बटला हाउस मुठभेड़ मामले में साकेत कोर्ट से मौत की सजा पाए आतंकी आरिज खान को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के आरोपी आरिज खान को अब फांसी नहीं होगी। बता दें, निचली अदालत ने मार्च, 2021 में फांसी की सज़ा सुनाई थी, जिसे गुरुवार (12 अक्टूबर) को दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया।

आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मौत की सजा के खिलाफ खान की अपील मंजूर कर ली और दोषसिद्धि को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने 18 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। साकेत कोर्ट ने इस मामले में आरिज खान को फांसी की सजा का आदेश दिया था।

बटला हाउस एनकाउंटर: आरिज खान को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने घटना के दस साल बाद फरवरी, 2018 में भारत-नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया था। आरिज पर दिल्ली, अहमदाबाद, यूपी और जयपुर में हुए बम धमाकों का भी आरोप है। वो दिल्ली में 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान उसी बिल्डिंग में मौजूद था, जहां चार आतंकी मौजूद थे। चार आतंकियों में से दो आतंकियों को भागने में आरिज ने मदद की थी।

क्या था बाटला हाउस एनकाउंटर?

बटला हाउस एनकाउंटर: बता दें कि 13 सितंबर 2008 को दिल्ली की पांच जगहों पर बम ब्लास्ट हुए थे। इनमें पालिका बाजार, गफ्फार मार्केट, इंडिया गेट जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके शामिल थे। इन सीरियल धमाका में 30 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 19 सितंबर को इन धमाकों से जुड़े आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों के बाटला हाउस में छुपे होने की सूचना मिलने पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक घर में दबिश दी थी। जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हो गया था।

 

बटला हाउस एनकाउंटर: इस एनकाउंटर में दो आतंकवादी मारे गए थे और दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे। अन्य आतंकवादी आरिज खान उर्फ जुनैद और शहजाद अहमद उर्फ पप्पू फरार हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया था। पप्पू को उम्रकैद और आरिज खान को फांसी की सजा हुई थी। जेल में बंद आतंकी पप्पू की जनवरी में बीमारी से मौत हो गई थी।

निचली अदालत ने ठहराया था दोषी

बटला हाउस एनकाउंटर: निचली अदालत ने आठ मार्च 2021 को आरिज खान को दोषी ठहराया था और 15 मार्च 2021 को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। इसके बाद हाई कोर्ट को मौत की सजा की पुष्टि के लिए निचली अदालत से एक संदर्भ प्राप्त हुआ था।
दिल्ली में सिलसिलेवार बम विस्फोट के कुछ दिन बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बाटला हाउस में आतंकियोें से मुठभेड़ हुई थी और इसमें इंस्पेक्टर शर्मा 19 सितंबर 2008 को मारे गए थे।

Written By- Vineet Attri.

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Atul Sharma

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