Delhi Riots: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को आंशिक रूप से पलट दिया, जिसमें जामिया मिलिया इस्लामिया में दंगे कराने के आरोपियों को बरी किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में बरी किए गए 11 में से 9 लोगों को फिर से आरोपी बनाया है।
आपको बता दें कि जामिया नगर हिंसा मामले में निचली अदालत से बरी हो चुके जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र शरजील इमाम , सफूरा जरगर,और आसिफ इकबाल तन्हा सहित 11 लोगो को मंगलवार की उच्च न्यायालय से झटका लगा।हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को आंशिक रूप से रद्द कर दिया। साथ ही आरोपियों के खिलाफ नए सिरे से आरोप तय करने का आदेश दिया।
दंगा करने का आरोप: उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया इमाम, तन्हा और जरगर सहित 11 आरोपियों में से नौ के खिलाफ तो दंगा करने एवम् अवैध रूप से एकत्र होने का आरोप बनता है।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि “अभिव्यक्ति की आजादी से इंकार नही है,लेकिन यह पीठ अपने कर्तव्यों को लेकर जागरूक है। शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने का अधिकार शर्तों के साथ होता है।संपति और शांति को नुकसान पहुंचाना कोई अधिकार नहीं है।”
उच्च न्यायलय ने आगे कहा कि “हिंसा या हिंसक भाषणों के कृत्य संरक्षित नही है।प्रथम दृष्टया , जैसा कि वीडियो में देखा गया है,कुछ प्रतिवादी भीड़ की पहली पंक्ति में थे और अधिकारियों के खिलाफ नारे लगा रहे थे। हिंसक रूप से बैरिकेड को धक्का दे रहे थे।”
मामला दिसंबर 2019 में जामिया नगर इलाके में संशोधित नागरिकता कानून (CAA) का विरोध कर रहे लोगो और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प के बाद भड़की हिंसा से संबंधित है।निचली अदालत ने चार फरवरी के अपने आदेश में अभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया था।
अदालत ने कहा था कि “उन्हें पुलिस द्वारा ‘बलि का बकरा‘ बनाया गया।असहमति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, न कि उसे दबाया जाना चाहिए।निचली अदालत ने इन आरोपियों को बरी करते हुए एक अन्य आरोपी मोहम्मद इलियास के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिया था।इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी।”
निचली अदालत ने जिन लोगो को बरी किया है उनमें शरजील इमाम,तन्हा जरगर मोहम्मद कासिम,महमूद अनवर , शहजर रजा खान,अबूजर,मोहम्मद शोएब , उमैर अहमद ,बिलाल नदीम और चंदा यादव है।
Delhi Riots: इमाम, जरगर, मोहम्मद कासिम, महमूद अनवर, शहजर रजा, उमैर अहमद, मोहम्मद बिलाल नदीम और चंदा यादव को IPC की धारा 143, 147, 149, 186, 353, 427 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टु पब्लिक प्रॉपर्टीज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
Delhi Riots: मोहम्मद शोएब और मोहम्मद अबुजार को IPC के सेक्शन 143 के तहत आरोपी बनाया गया था। इन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। तनहा को सेक्शन 308, 323, 341 और 435 से बरी कर दिया गया था। उसे खिलाफ दूसरे सेक्शंस के तहत आरोपी बनाया गया है।
Written By— Swati Singh…
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