Saumya Vishwanathan Murder Case: पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने फैसला का ऐलान कर दिया है। इस मामले के चार आरोपियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाया है, जिसमें रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलबीर मलीक और अजय कुमार का नाम शामिल है। इन चारों आरोपियों पर कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। दोषियों को मकोका के तहत सजा सुनाई गई है। बता दें कि कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई पूरी कर फैसले को सुरक्षित रख लिया था।
Saumya Vishwanathan Murder Case: आज सजा का ऐलन किया है। सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर, 2008 की सुबह दक्षिणी दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह काम से घर लौट रही थीं। पुलिस ने हत्या की जांच के बाद दावा किया था कि उनकी हत्या का मकसद डकैती का था।
Saumya Vishwanathan Murder Case: कोर्ट ने सभी आरोपियों, रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार उर्फ अजय को उम्र कैद की सजा सुनाई है तो वहीं, चारों आरोपियों पर एक लाख 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से चार को उम्रकैद की सजा मिली है तो वहीं पांचवें दोषी को तीन साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने पांचवें दोषी अजय सेठी को तीन साल की जेल के साथ ही आईपीसी की धारा 411 और मकोका के तहत 7.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
Saumya Vishwanathan Murder Case: अपर सत्र न्यायाधीश रवींद्र पांडे ने सजा सुनाते हुए कहा कि सौम्या की हत्या के अपराध में चारों दोषियों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक और अजय कुमार का अपराध दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए नहीं। मृत्यु दंड। रवि को आजीवन कारावास, 1 लाख 25 हजार रुपये जुर्माना। हालाँकि, अदालत ने कार्यस्थल और रात की पाली आदि के दौरान महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की।
अमित शुक्ला को आजीवन कारावास और 1.25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई, बलजीत मलिक को आजीवन कारावास और 1.25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। अजय कुमार को आजीवन कारावास और 1.25 लाख रुपये का जुर्माना। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। अजय सेठी को तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि वह पहले से ही जेल में हैं, उनकी सजा पूरी हो चुकी है। यानी वह जेल से बाहर आ सकेंगे। ट्रायल कोर्ट ने पहले भी रवि कपूर को जिगीशा घोष हत्या कांड में मृत्युदंड दिया था। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था।
Written By- Vineet Attri
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