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Shahi Eidgah case: हिंदू पक्ष को लगा झटका शाही ईदगाह का नहीं होगा सर्वे सुप्रीम कोर्ट ने लगाई आदेश पर रोक

Shahi Eidgah case: मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिन्दू पक्ष को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल मथुरा के शाही ईदगाह का सर्वे नहीं होगा। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। जिसमें सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की बात कही गई थी हालांकि कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। इसके अलावा कोर्ट ने हिन्दू पक्ष को नोटिस भी जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी।

Shahi Eidgah case: हाई कोर्ट ने अपने फैसले में एक कमिश्नर नियुक्त करने का फैसला दिया था। इस कमिश्नर को विवादित स्थल की जांच करनी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है जिसका दावा है कि यह पूरा परिसर श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर है। इससे पहले वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में भी कोर्ट की निगरानी में सर्वे करवाया गया था।

Shahi Eidgah case: 14 दिसंबर को इलाहाबाद कोर्ट ने जारी किया था आदेश

Shahi Eidgah case: इससे पहले, हिंदू पक्ष की अपील पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर को एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि एक कमिश्नर नियुक्त करके उसकी निगरानी में शाही ईदगाह मस्जिद की जांच करवाई जाए। इसी फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को कहा है कि आपकी अर्जी स्पष्ट नहीं है। आपको साफ-साफ बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं।

मुस्लिम पक्ष ने दिया था पूजा स्थल अधिनियम 1991 कानून का हवाला

Shahi Eidgah case: आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि नियुक्त कोर्ट कमिश्नर ही मस्जिद परिसर का सर्वे करेगा। इसके खिलाफ मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि जब पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत इस केस को रद्द करने की याचिका कोर्ट में पेंडिंग है तो फिर कैसे हाईकोर्ट ने निरीक्षण का फैसला सुना दिया।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने लगाया स्टे…

Shahi Eidgah case:सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने मुस्लिम पक्ष की दलील को सही माना और हाई कोर्ट के 14 दिसंबर वाले आदेश पर स्टे लगा दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट में अब भी पेंडिंग केस की सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर भी स्टॉप लग गया है।

Written- Vineet attri.

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Atul Sharma

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