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Terror Funding: JKLF प्रमुख यासीन मलिक को आज कोर्ट दे चुका दोषी करार, NIA कोर्ट ने की फांसी देने की मांग

Terror Funding: जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक का आतंकवाद से पुराना नाता रहा , और आज एनआईए की विशेष आदालत में बहस पूरी हो गई है। कोर्ट अब 3:30 बजे सजा का एलान करेगी।

Terror Funding: आपको बता दें कि इससे पहले यासीन मलिक ने खुद एनआईए कोर्ट में अपना गुनाह कबूल किया था। और अब एनआईए कोर्ट नें यासीन मलिक की सजा में फांसी की मांग की है।

Terror Funding: बताया जा रहा है कि यासीन मलिक ने कोर्ट से कहा है कि मैं आपसे कोई भीख नहीं मागुंगा आपको जो सजा देनी है दीजिए।

दरअसल यासीन मलिक ने जो गुनाह किए हैं, जिन धाराओं में दोषी ठहराया गया है उसका मुख्य प्रावधान सजा मौत है, मौत नहीं तो उम्र कैद की सजा तो तय है। जिस पर अब से कुछ देर पहले कोर्ट सजा सुनाएगी।

बता दें कि कोर्ट में यासीन ने जज से कहा कि, बुरहान वानी को मारने के एलान के बाद से ही मैं लगातार जेल में रहा तो मेरे ऊपर केस कैसे बनते हैं? जिस पर कोर्ट ने कहा कि अब ये मौका नहीं है. वहीं यासीन से इस बात के जवाब में कहा कि मैं आपसे भीख नहीं मागुंगा ओपको जो सजा देनी है दीजिए।

लेकिन इससे पहले यह भी देख लिया जाए की क्या कोई सबूत है इस बात का कि मैंने आतंकियों का समर्थन किया है?

गौरतलब है कि इससे पहले यासीन मलिक ने खुद कोर्ट में अपना गुनाह कूबूल किया था, लेकिन अब कहीं कहीं यासीन मलिक अपने बातों से मुकर रहें हैं।

दरअसल यासीन मलिक अपराधिक साजिश रचने और देश में दंगा भड़काने और कश्मीर की शांति भंग करने की धाराओं से लेकर गैरकानूनी गतिविधियों में अपराधी ठहराए गए थे।

और इन अपराधों को यासीन मलिक ने कूबूल कर लिया था जिसके बाद से कोर्ट ने 19 मई को यासीन को दोषी करार दिया था।

एनआईए की विशेष अदालत ने यासीन मलिक के खिलाफ  यूएपीए का धारा -16 आतंकवादी गतिविधियों में शमिल होना धारा-17 आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाना– 18 (आतंकवादी कृत्य की साजिश रचना ), धारा-20 (आतंकवादी समूह या संगठन का सदस्य होना) और आईपीसी की धारा 120 बी यानी आपराधिक साजिश रचना, 124 यानी देशद्रोह समेत अन्य धाराओं में आरोप तय किए थे।

पिछली सुनवाई के दौरान ही यासीन मलिक ने अदालत द्वारा तय किए गए इन आरोपों को कोर्ट के सामने स्वीकार कर लिया था और इस मामले में मुकदमा लड़ने से मना कर दिया था।

यासीन मलिक के अलावा भी कई अलगाववादी नेताओं के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं।

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खबर इंडिया स्टाफ

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