PFI BAN: केंद्र सरकार के PFI पर में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण बैन लगा दिया था और अब ट्विटर इंडिया ने भी PFI के ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया है।
आप को बता दें कि टेरर लिंक के सबूत मिलने के बाद पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए मंगलवार (27 सितंबर) देर रात को इस आतंकी संगठन पर 5 साल तक के लिए बैन लगा दिया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, पीएफआई के अलावा 8 सहयोगी संगठनों को भी पांच साल के लिए बैन कर दिया गया है।
एनआईए की कार्रवाई के दौरान केरल और तमिलनाडु में पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने आगजनी और तोड़-फोड़ की घटनाओं को अंजाम दिया था। पीएफआई पर एनआईए की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद इस संगठन पर बैन लगाए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी थी। उसके बाद केरल और तमिलनाडु सरकार ने भी PFI पर प्रतिबंध लगा दिया।
बता दें कि अब केरल और तमिलनाडु की सरकार ने ‘यूएपीए’ के तहत प्रतिबंधित किए गए पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों की सूची जारी कर दी है। बैन किए गए संगठनों के नाम सूची में हैं, उनमें पीएफआई के सहयोगी संगठन और संबद्ध मोर्चे- रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन शामिल हैं।
भारत सरकार के गृहमंत्रालय ने पीएफआई पर बैन लगाने के संबंध में अधिसूचना बाद कहा था कि ”पीएफआई के कुछ संस्थापक सदस्य स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) के नेता हैं। जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) से इसके संबंध हैं। आप को बता दें कि सिमी और जेएमबी दोनों ही प्रतिबंधित संगठन हैं।”
अधिसूचना में आगे ये भी कहा गया, ”‘इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया’ (ISIS) जैसे आतंकी संगठनों के साथ पीएफआई के संबंधों के कई मामले सामने आए हैं। पीएफआई और उसके सहयोगी या मोर्चे देश में असुरक्षा की भावना फैलाने के लिए एक समुदाय में कट्टरपंथ को बढ़ाने के लिए खुफिया तरीके से काम कर रहे हैं।”
अधिसूचना आगे ये भी कहा कि “जिसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि पीएफआई के कुछ कार्यकर्ता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय आतंकी संगठनों में शामिल हुए हैं। उक्त कारणों और पीएफआई की गतिविधियों को देखते हुए उसे और उसके सहयोगियों या मोर्चों को तत्काल प्रभाव से गैरकानूनी संगठन घोषित करना जरूरी है। आतंकवाद रोधी अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (3) में दिए गए अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इसे गैर-कानूनी घोषित किया जाता है।’’
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