Gyanvapi Maszid Case: सोमवार 4 जुलाई को ज्ञानवापी मस्जिद की सुनवाई वारणसी कोर्ट में कर रहा है। हिंदू पक्ष के वकील वी जैन ने सुनवाई को लेकर कहा कि मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रखेगा। मुस्लिम पक्ष के अनुसार ये केस सुनवाई के लायक नहीं है,लेकिन हमारा मानना है कि इस केस पर सुनवाई होनी चाहिए और इसपर बहस होनी चाहिए। हमारी मांग है कि यहां पर प्रार्थना करने की इजाजत दी जाए जोकि पूरी तरह से कानूनी है।
Gyanvapi Maszid Case: आप को बता दें कि इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद की सुनवाई 30 मई को जिला जज एके विश्वेष ने की अदालत ने की थी उन्होंने सुनावई की अगली तारीख 4 जुलाई दी थी। पहले की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील अखलाक अहमद ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि केवल 5 हिंदू महिलाओं ने व्यक्तिगत आधार पर केस दर्ज करवाया है। इसलिए ये सारे हिंदुओं की भावनाओं को प्रद्रशित करती है। ये नहीं माना जा सकता है और साथ ही ये भी कहा कि ये 5 महिलाए सारे हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करती है ये भी नहीं माना जा सकता।
Gyanvapi Maszid Case: मुस्लिम पक्ष के वकील अखलाक ने अदालत मे वर्शिप एक्ट 1991 की धारा 4 का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है क्योंकि 15 अगस्त 1947 के बाद प्रार्थना स्थल की यथास्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।
सूत्रो की माने तो आज कोर्ट मस्जिद के भीतर हुए सर्वे का वीडिया लीक होने वाले केस पर भी सुनवाई कर सकता है। हिंदू पक्षकारों के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि हमारे पास कई तर्क हैं यह साबित करने के लिए इस मामले पर सुनवाई जारी रहनी चाहिए, यही नहीं हमारी प्रार्थना करने की इजाजत देने की मांग भी कानूनी है।
इससे पहले हुई कोर्ट मे सुनवाई हुई थी जब वकील अभयनाथ ने आगे कहा कि कोर्ट में हमने ज्ञानवापी मामले में शिवलिंग न मिलने पर जो दलील हमने पेश की थी। हिंदू पक्ष पर हमारी दलीलों को जबाव नहीं है। इसलिए आमजन को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है इसके पीछे बड़ी साजिश का अंदेशा है। वीडियों वायरल करने को इसी साजिश के तहत देखा जा रहा है। उस मसले पर अदालत में हम अपनी आपत्ति रखेंगे और दोषियों पर कार्यवाही की माँग करेंगे।
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने दलील देते हुए कहा था कि मुस्लिम पक्ष सुनवाई को लंबित करवाना चाहता है। हिंदू पक्ष अपनी याचिका में कह रहा है कि उन्हें ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग की पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। वहीं मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वीडियों सर्वे सहीं नहीं है।ज्ञानवापी मामले में आदालत ने अगली सुनवाई 4 जुलाई तक टाल दी थी।
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