उन्होंने आगे कहा कि “आसाराम ने जो अपराध किया है, उसमें उम्रकैद या फिर 10 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन हमने मांग की थीकि आसाराम ऐसे ही एक अन्य मामले में जेल में सजा काट रहा है और आदतन अपराधी है। ऐसे में अभियोजक ने आसाराम को सख्त सजा देने और भारी जुर्माना भी लगाने की मांग की थी।”
गांधीनगर की सेशन कोर्ट ने साल 2013 में एक महिला से दुष्कर्म के मामले में आसाराम बापू को दोषी ठहराया।आसाराम बापू ने साल 2001 से 2006 के बीच महिला शिष्या के अहमदाबाद के मोटेरा स्थित आश्रममें रहने के दौरान कई बार दुष्कर्म किया था।
गांधीनगर सत्र न्यायालय ने आसाराम के खिलाफ सोमवार को सुनवाई पूरी कर ली थी और आज मेंगलवार 31 जनवरी को आईपीसी की धारा 376, 377, 342, 354, 357 और 506 के तहत दोषी पाया।
गौरतलब है कि कोर्ट ने महिला दुष्कर्म मामले में छह अन्य आरोपियों, जिनमें आसाराम की पत्नी लक्ष्मीबेन, उनकी बेटी और चार अन्य शिष्यों को बरी कर दिया।आपको बता दें कि आसाराम फिलहाल जोधपुर जेल में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में बंद है।
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