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Gyanvapi Maszid Survey Update: सुप्रीम कोर्ट का आदेश- बजू पर रहेगी रोक, नमाज रहेगी जारी

Gyanvapi Maszid Survey Update: सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि विवादास्पद जगह जिस पर बजू होता था उस जगह को सील ही रखा जाएगा। बजू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और साथ ही कहा है कि नमाज को नहीं रोका जाएगा यानि नमाज जारी रहेगी।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की याचिका पर हिंदू याचिकाकर्ता और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया जिसमें वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण का निर्देश दिया गया था।

उन्होंने आगे कहा कि 19 मई तक जवाब दाखिल करना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि डीएम वाराणसी सुनिश्चित करें कि, जिस क्षेत्र में शिवलिंग पाए जाने की सूचना है, उस क्षेत्र की रक्षा के लिए निर्देश दें। लेकिन यह मुसलमानों की नमाज के लिए मस्जिद में प्रवेश में बाधा नहीं बनेगी।

Gyanvapi Maszid Survey Update: वाराणसी कोर्ट ने advocate commissioner अजय मिश्रा को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। सूत्रों की मानी जाए तो उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने वीडियो सर्वे के दौरान खबरो को मीडिया में लीक किया है।

अजय कुमार मिश्रा पूर्व advocate commissioner ने अपनी बर्खास्तगी के संदर्भ में कहा कि ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे कोर्ट की गोपनीयता भंग हो। मुझे विशाल जी के आरोप पर हटाया गया। कोर्ट के आदेश का मैं सम्मान करूंगा लेकिन इस बात का कष्ट हमेशा रहेगा कि विशाल जी ने अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए मुझे नीचा दिखाया है।

आप को बता दें कि बजू का स्थान वो है जहां पर वीडियो सर्वे के दौरान गत सोमवार 16 मई को 12 फुट लंबा शिवलिंग मिला था। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का 16 मई को तीसरा और अंतिम दिन का सर्वे अधिवक्ता आयुक्त (advocate commissioner) अजय कुमार मिश्र की अगुवाई में पूरा हो गया था। 17 मई को वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में पेश की जानी थी। लेकिन,अधिवक्ता आयुक्त अजय मिश्रा ने कोर्ट से दो दिन की मौहलत मांगी थी जिसको वाराणसी कोर्ट ने मान लिया था।

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Atul Sharma

बेबाक लिखती है मेरी कलम, देशद्रोहियों की लेती है अच्छे से खबर, मेरी कलम ही मेरी पहचान है।

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