Rahul Gandhi Disqualification Case: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई शुरू की।अब खबर ये आ रही है कि पीठ ने ‘मोदी सरनेम’ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दे दी हैं। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा देगी।गुजरात उच्च न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि वो ‘मोदी सरनेम’ मामले में माफी नहीं मांगेंगे।
Rahul Gandhi Disqualification Case: ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि “शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम ‘मोदी’ नहीं है और उन्होंने बाद में यह उपनाम अपनाया। गांधी ने अपने भाषण के दौरान जिन लोगों का नाम लिया था, उनमें से एक ने भी मुकदमा नहीं किया…इस समुदाय से केवल भाजपा के पदाधिकारी मुकदमा कर रहे हैं।”
Rahul Gandhi Disqualification Case: मोदी सरनेम’ टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि “जज इसे नैतिक अधमता से जुड़ा गंभीर अपराध मानते हैं। यह गैर-संज्ञेय और ज़मानती अपराध है। मामले में कोई अपहरण, बलात्कार या हत्या नहीं की गई है। यह नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध कैसे बन सकता है? अभिषेक मनु सिंघवी ने ने आगे कहा कि लोकतंत्र में हम असहमति रखते हैं। राहुल गांधी कोई कट्टर अपराधी नहीं हैं। राहुल गांधी पहले ही संसद के दो सत्रों से दूर रह चुके हैं।”
Rahul Gandhi Disqualification Case: ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने तर्क दिया कि “पूरा भाषण 50 मिनट से अधिक समय का था और भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में भाषण के ढेर सारे सबूत और क्लिपिंग संलग्न हैं। जेठमलानी का कहना है कि राहुल गांधी ने द्वेषवश एक पूरे वर्ग को बदनाम किया है।”
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी: राहुल गांधी नहीं मांगेंगे माफी
Rahul Gandhi Disqualification Case: ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि “दुनिया और देश जानता है कि सत्ता पक्ष के आदेश और निर्देश पर राहुल गांधी को संसद में चुप कराने के लिए ऐसा किया गया है। राहुल गांधी की क्या गलती थी जो वे माफी मांगेंगे?…राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे और ऐसा अहंकार के कारण नहीं बल्कि इसलिए है कि उन्होंने कोई अन्याय नहीं किया है।”
Rahul Gandhi Disqualification Case: गौरतलब है कि मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक बयानबाजी करने के मामले में 23 मार्च, 2023 को सूरत की जिला अदालत ने राहुल गाँधी को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद उन्हें जमानत भी दे दी थी। उन्हें ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया था। इस बीच राहुल गाँधी की संसद सदस्यता भी चली गई थी और उनसे सरकारी बंगला भी खाली करा लिया गया था।े
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