Mukhtar Ansari: यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी और उसका भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर की सांसद-विधायक अदालत कोर्ट पहुंचे थे। गाजीपुर की MP-MlA कोर्ट ने मुखतार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है और साथ ही 1 लाख रू का जुर्माना लगा दिया। इसका ये मतलब है कि अफजाल अंसारी की सासंदी भी चली जाएगी। अभी हाल ही में राहुल गांधी की सासंदी भी चली गई थी। वहीं भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि यूपी में माफियाऔं को मिट्टी में मिलाने का काम जारी है।
Mukhtar Ansari: गौरतलब है कि इस मामले में साल 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और दोनों के बहनोई एजाजुल हक पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इस घटना में शामिल एजाजुल हक का देहांत हो चुका है और अफजाल और मुख्तार को इस मामले में सजा सुनाई जानी थी।
एक अप्रैल को हुई थी पूरी सुनवाई, 15 को आना था फैसला
इस मामले में एक अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी और इस मामले में पहले 15 अप्रैल को फैसला आना था लेकिन बाद में तारीख को बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिया गया था।
Mukhtar Ansari: जा सकती है अफजाल की संसद सदस्यता
Mukhtar Ansari: प्रावधानों के मुताबिक अगर दो साल से ज्यादा की सजा होती है तो किसी भी सांसद की संसद सदस्यता समाप्त हो जाती है। ऐसे में अगर मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को दो सल की सजा होती है तो उनकी संसद सदस्यता जा सकती है।
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