Gyanvapi Masjid Survey: सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक ज्ञानवापी सर्वे पर लगाई रोक, कहा- ‘मुस्लिम पक्ष जाए हाईकोर्ट जब तक लोअर कोर्ट के आदेश पर रहेगी रोक’

Gyanvapi Masjid Survey

Gyanvapi Masjid Survey: सुप्रीम कोर्ट में आज यानी सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में जारी एएसाई के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज ने आदेश देते हुए कहा कि “आप (मुस्लिम पक्ष) पहले हाई कोर्ट जाए और साथ ही कहा कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी सर्वे पर रोक रहेगी।”

Gyanvapi Masjid Survey: आखिर अभी एएसआई क्या कर रही है?

Gyanvapi Masjid Survey: बता दें कि ज्ञानवारी सर्वे की सुनवाई के  दौरान सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ मुस्लिम पक्ष से सवाल किया कि क्या एएसआई परिसर में खुदाई कर रही है? फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि आखिर अभी एएसआई क्या कर रही है और वहां क्या हो रहा है।

Gyanvapi Masjid Survey: यूपी सरकार की तरफ से पेश होते हुए  साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस जबाव देते हुए कहा कि “सर्वे के दौरान खुदाई होगी तो यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता ने बताया कि सर्वे आधुनिक तकनीक से होगा. इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा।  हिंदू पक्ष की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने भी बताया कि सर्वे में खुदाई नहीं होगी।”

अंजुमन कमेटी: हमें अपील का मौका नहीं मिला 

Gyanvapi Masjid Survey: इससे पहले अंजुमन कमेटी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने बेंच से कहा कि  शुक्रवार को सर्वे का आदेश दिया गया और हमें अपील का मौका नहीं मिला और सर्वे शुरू हो गया। उन्होंने आगे कहा कि  आदेश में खुदाई लिखा है तो हमें अपील का मौका मिलना चाहिए।”

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की याचिका पर हिंदू याचिकाकर्ता और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया जिसमें वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का निर्देश दिया गया था।

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By Atul Sharma

बेबाक लिखती है मेरी कलम, देशद्रोहियों की लेती है अच्छे से खबर, मेरी कलम ही मेरी पहचान है।