Rahul Gandhi Disqualification Case: गुजरात हाई कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका खारिज, 2 साल की सजा रहेगी बरकरार

Rahul Gandhi Disqualification Case

 

Rahul Gandhi Disqualification Case: गुजरात उच्च न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी के खिलाफ मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे या संसद सदस्य (सांसद) के रूप में अपनी स्थिति के निलंबन को रद्द करने की मांग नहीं कर पाएंगे। वह हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं।

गुजरात हाई कोर्ट: राहुल गांधी की याचिका की खारिज

Rahul Gandhi Disqualification Case: गुजरात हाई कोर्ट का कहना है कि “ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है, उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। कोर्ट ने आगे कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं।”

बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद: कांग्रेस को दी सलाह राहुल गांधी को ठीक से बोलना..

Rahul Gandhi Disqualification Case: गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि आप राहुल गांधी को नियंत्रित क्यों नहीं कर सकते? आप उन्हें ठीक से बोलने का प्रशिक्षण क्यों नहीं दे सकते?। अगर उन्होंने इस मामले में माफी मांग ली होती, तो यह खत्म हो गया होता। अपमानित करना राहुल गांधी की फितरत है।”
Rahul Gandhi Disqualification Case: प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में एक टिप्पणी की थी कि सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं। देशभर में मोदी सरनेम अधिकांश पिछड़ों और अति पिछड़ों का होता है और ये घोर रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी थी। लोअर कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा दी, जिसके खिलाफ वह सेशन कोर्ट गए।”
उन्होंने आगे कहा कि “सेशन कोर्ट ने उन्हें बेल तो दे दी लेकिन दोषसिद्धि को स्टे नहीं किया। इसके खिलाफ वह गुजरात हाई कोर्ट गए और उनकी कोशिश यही थी कि उनका दोषसिद्धि स्टे किया जाए और आज गुजरात हाई कोई ने उनकी इस प्रेयर को रिजेक्ट कर दिया है।”

पूर्णेश मोदी ने कोर्ट के आदेश का किया स्वागत

बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी जो कि याचिकाकर्ता भी है उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर संतोष जताते हुए कहा किहम हाई कोर्ट के आज के फैसले का स्वागत करते हैं।”
By Atul Sharma

बेबाक लिखती है मेरी कलम, देशद्रोहियों की लेती है अच्छे से खबर, मेरी कलम ही मेरी पहचान है।