Supreme Court: DERC चेयरमैन के शपथग्रहण पर हफ्तेभर की रोक,दिल्ली सेवा अध्यादेश पर LG और केजरीवाल के बीच तनातनी

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Supreme Court:दिल्ली सरकार और एलजी के बीच DERC चेयरमैन को लेकर विवाद चल रहा है। दिल्ली के DERC चेयरमैन की शपथ को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने अगले मंगलवार तक नियुक्त किए गए नए चेयरमैन की की शपथ पर रोक लगा दी है शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि हम मुख्यमंत्री को DERC चेयरमैन की शपथ कराने के लिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि यह संवैधानिक मामला है इससे पहले अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। दिल्ली सरकार ने कहा था कि केंद्र सरकार का अध्यादेश असंवैधानिक है।

एलजी ने लिखी केजरीवाल को चिट्ठी

Supreme Court: दरअसल इन दिनों उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच नया विवाद चल रहा है यह मामला DERC चेयरमैन के शपथ ग्रहण को लेकर हैं एलजी सक्सेना ने चिट्ठी में साफतौर पर कहा है कि डीईआरसी के नवनियुक्त चेयरमैन जस्टिस उमेश कुमार को ऊर्जा मंत्री आतिशी शपथ दिलाएं। उन्होंने कहा कि अगर आतिशी खराब स्वास्थ्य कारणों की वजह से शपथ ग्रहण समारोह में आने में असमर्थ है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीईआरसी चेयरमैन को शपथ दिलाई जाए। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर सलाह दी है। कि डीईआरसी चेयरमैन का शपथ ग्रहण चार जुलाई को सुबर 10 बजे दिलाई जाए। डीईआरसी चेयरमैन के शपथ ग्रहण की तारीख बार-बार टलने के बाद उपराज्यपाल ने यह सलाह दी है।

DERC चेयरमैन की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट तय करेगा

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि DERC चेयरमैन की नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार का है या उपराज्यपाल का. वहीं कोर्ट ने एलजी को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। इससे पहले DERC चेयरमैन के शपथ ग्रहण के लिए सोमवार यानी 3 जुलाई की तारीख तय की गई थी जिसे ऊर्जा मंत्री आतिशी ने यह कह कर टाल दिया कि उनकी तबीयत ठीक नही नहीं है। उन्होंने शपथ ग्रहण की नई तारीख 6 जुलाई घोषित की लेकिन जैसे ही सुनवाई का समय और तारीख तय हुआ वैसे ही दिल्ली के उपरज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी उन्होंने सीएम केजरीवाल को सलाह देते हुए कहा कि मंगलवार की यह सुनिश्चित किया जाए कि मंगलवार सुबह 10 बजे तक नए DERC चेयरमैन की शपथ कराई जाए।

इस बीच दिल्ली सरकार ने डीईआरसी चेयरमैन की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्ति को चुनौती दी गई है। इस पर मंगलवार को सुनवाई होनी है।

इससे पहले भी क्या क्या हुआ

Supreme Court: पहले दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग उप-राज्यपाल करते थे। इसके खिलाफ दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया। इसके बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली में ग्रुप-ए अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया। इस अध्यादेश के बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश निष्क्रिय हो गया। अरविंद केजरीवाल की सरकार इस अध्यादेश का विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रही और ये अध्यादेश असंवैधानिक है।

Written By: Didhiti Sharma 

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By Keshav Malan

यह कलम दिल, दिमाग से नहीं सिर्फ भाव से लिखती है, इस 'भाव' का न कोई 'तोल' है न कोई 'मोल'