Agnipath: अग्निपथ योजना के लागू होने के बाद से ही युवाओं में काफी गुस्सा देखने को मिला। जिसका परिणाम यह रहा, कि गुस्साये युवाओं ने काफी देश की सरकारी सम्पत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया था। लेकिन केंद्र सरकार ने कड़े फैसले लेते हुए भर्ती प्रक्रिया को उसी दौरान शुरू करा दिया था। विरोध के बीच ही युवा अपनी तैयारियों में जुट गये थे। अब दिल्ली हाईकोर्ट से अग्निपथ योजना के मामले में केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है।
अदालत ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को सही मानते हुए इसे चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने यह फैसला सुनाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल 15 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना पिछले साल 14 जून को शुरू की गई थी। योजना के नियमों के अनुसार, साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के लोग आवेदन करने के पात्र हैं और उन्हें चार साल के कार्यकाल के लिए शामिल किया जाएगा। योजना के तहत, उनमें से 25 प्रतिशत की सेवा नियमित कर दी जाएगी।
अग्निपथ स्कीम के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को दिल्ली HC ने किया खारिज
कोर्ट ने कहा – 'ये स्कीम राष्ट्रहित में है। हमारी सैन्य बलों को बेहतर बनाने के लिए लाई गई है'#Agnipath | #HighCourt https://t.co/w8haDM2lYY
— TV9 Bharatvarsh (@TV9Bharatvarsh) February 27, 2023
Agnipath: टीवी9 भारतवर्ष के मुताबिक, अग्निपथ स्कीम के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को दिल्ली HC ने किया खारिज कोर्ट ने कहा, कि ये स्कीम राष्ट्रहित में है। हमारी सैन्य बलों को बेहतर बनाने के लिए लाई गई है।