UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट में वक्फ बोर्ड की याचिका वापिस, नए सिरे से श्री कृष्ण जन्मभूमि पर होगी सुनवाई

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UP News: उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अन्य की याचिका को निष्कासित कर दिया है।कोर्ट ने याचिका में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है ।हाईकोर्ट ने सिविल जज के फैसले के खिलाफ मथुरा के जिला जज को नए सिरे से सुनवाई  करने का आदेश दिया है।

अब सभी पक्षकारों को मथुरा के जिला जज के यहां नए सिरे से अपनी दलीलें पेश करनी होगी। यह फैसला 24 मई को होना था लेकिन उस दिन कोर्ट ने 1 मई को फैसला सुनाने का आदेश दिया था। भगवान श्रीकृष्ण की  जन्मभूमि की तरफ से मथुरा की सिविल जज की अदालत में सिविल वाद दायर कर 20 जुलाई 1973 के फैसले को रद्द करने और 13.37 एकड़ कटरा केशव देव की जमीन श्रीकृष्ण विराजमान के नाम घोषित किए जाने की मांग की गई।

वादी का कहना था कि जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर 1973 में दिया गया फैसला वादी पर लागू नहीं होगा क्योंकि वह इसमें पक्षकार नहीं था। इसके बाद जुलाई 2022 में मुस्लिम पक्ष ने इस वाद को खारिज करने की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। मुस्लिम पक्ष ने वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए वाद दाखिल करने की मांग की।

इस पर हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण के जन्मभूमि  मथुरा कोर्ट में चल रहे वाद पर सुनवाई से रोक लगा दी थी। वहीं आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे हटाते हुए मुस्लिम पक्ष की दाखिल याचिका वापस कर दी है।

Written By: Swati Singh 

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By खबर इंडिया स्टाफ