Women restler Protest: भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज दोनों एफआईआर सामने आ गई हैं। बृजभूषण के खिलाफ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के एक दो नहीं बल्कि 10 मामलों का जिक्र FIR मे किया गया है। इसमें बृजभूषण के खिलाफ यौन संबंध बनाने का दबाव बनाने के साथ ही बेड टच का भी आरोप लगाया गया है। महिला खिलाड़ियों ने FIR में कहा कि बृजभूषण ने उनके साथ कई बार छेड़छाड़ की थी।
Women restler Protest: FIR के दौरान शिकायत में महिला पहलवानों के गलत तरीके से छूना, किसी बहाने से छाती के ऊपर हाथ रखने की कोशिश या हाथ रखना, छाती से पीठ तक हाथ को लेकर जाना, पीछा करना शामिल है। आपको बता दें कि पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में 21 अप्रैल को शिकायत दर्ज करवायी था।
WFI अध्यक्ष के खिलाफ इन धाराओं में केस दर्ज
Women restler Protest: 28 अप्रैल को हुई दोनों एफआईआर में WFI अध्यक्ष बृज भूषण सिंह के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज करवाया था। बता दें कि आईपीसी की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 354ए (यौन उत्पीड़न), 354डी (पीछा करना) और 34 (सामान्य इरादे) का हवाला दिया गया है। इन आरोपों में एक से तीन साल की जेल की सजा का प्रावधान है। पहली एफआईआर में छह वयस्क पहलवानों के आरोप शामिल हैं। इसमें रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (डब्ल्यूएफआई) के सचिव विनोद तोमर का भी नाम है।
पहली एफआईआर– बालिग पहलवानों की शिकायत पर
एक महिला पहलवान ने FIR के दौरान शिकायत में कहा कि “बृजभूषण शरण सिंह ने एक अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान रेस्टोरेंट में खाने के दौरान मुझे अपनी मेज पर बुलाया। मुझे गलत नियत से टच किया। इस दौरान छाती से पेट तक छुआ।”
महिला पहलवान: इन हरकतों से वह कई दिनों तक गहरे सदमे
Women restler Protest: महिला पहलवान ने बृज भूषण पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि “इन हरकतों से वह कई दिनों तक गहरे सदमे में थी। कुछ दिनों बाद दिल्ली स्थित रेसलिंग फेडरेशन के ऑफिस में एक बार फिर उसे गलत तरीके से छुआ गया। ऑफिस में बिना मेरी इजाजत के मेरे घुटनों, मेरे कंधों और हथेली को छुआ गया। अपने पैर से मेरे पैर को भी टच किया। मेरी सांसों के पैटर्न को समझने के बहाने से छाती से पेट तक टच किया गया।”
एक अन्य महिला पहलवान ने कहा कि “जब मैं चटाई पर लेटी हुई थी, आरोपी (बृजभूषण) मेरे पास आया, मेरे कोच उस वक्त नहीं थे। मेरी अनुमति के बिना मेरी टी–शर्ट खींची और अपना हाथ मेरी छाती के ऊपर रख दिया। शिकायत में आगे कहा गया कि बृजभूषण ने मेरी सांस चेक करने के बहाने अपना हाथ मेरे पेट से नीचे सरका दिया।”
Women restler Protest: एक खिलाड़ी ने कहा कि फेडरेशन के ऑफिस में मैं भाई के साथ थी। मुझे बुलाया गया और भाई को रुकने को कहा गया। कमरे में मुझे जबरन अपनी तरफ खींचा। खिलाड़ी को माता–पिता से बात करने के लिए कहा गया है और यौन संबंध बनाने के बदले रिश्वत का ऑफर दिया गया।
एक और महिला पहलवान ने शिकायत में कहा कि बृजभूषण ने सांस चेक करने के बहाने नाभि पर हाथ रख दिया। मैं जब लाइन में सबसे पीछे थी, तभी गलत तरीके से छुआ, मैने जब दूर जाने की कोशिश की तो कंधे को पकड़ लिया। तस्वीर के बहाने कंधे पर हाथ रखा, मैंने विरोध किया फिर भी नहीं हटाया।
दूसरी एफआईआर– नाबालिग की शिकायत पर
Women restler Protest: दूसरी एफआईआर नाबालिग के पिता की तरफ से दर्ज कराई गई है। इसमें कहा गया है कि खिलाड़ी ने जब मेडल जीता तो आरोपी ने तस्वीर खिंचवाने के बहाने कस कर पकड़ लिया। इस दौरान उसके कंधे को जोर से दबाया और फिर जानबूझकर अपना हाथ उसके कंधे के नीचे ले गया। खिलाड़ी के शरीर को गलत तरीके से छुआ। पीड़िता से कहा कि वह टच में रहे तो उसे सपोर्ट करेगा। इस पर पीड़िता ने साफ कर दिया कि वह अपने दम पर यहां पहुंची है और आगे भी जाएगी और वह उसका पीछा न करे।
दूसरी FIR में पॉक्सो मामले में कम से कम 5 साल की जेल का प्रावधान
दूसरी एफआईआर एक नाबालिग के पिता की शिकायत पर दर्ज की गई है। यह पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत है जिसमें पांच से सात साल सजा का प्रावधान है। एफआईआर में जिन घटनाओं का उल्लेख किया गया है वे कथित तौर पर 2012 से 2022 तक देश और विदेश के अलग–अलग हिस्सों में हुईं।
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