MP News: छतरपुर जिला न्यायालय ने नाबालिग लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले कोचिंग संचालक को 20 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि, कोचिंग संचालक ने नाबालिग छात्रा को बेहतर भविष्य के सपने दिखाकर अपनी हवस का शिकार बना लिया था। मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय (पास्को एक्ट) ने विक्रम भार्गव ने आरोपी शिक्षक को 20 साल सश्रम कारावास और 2000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
कोचिंग सेंटर में बनाए थे शारीरिक संबंध
MP News: मामला मध्यप्रदेश के छतरपुर का है। मीडिया को जानकारी देते हुए, एडीपीओ केके गौतम ने बताया है कि, लड़की के पिता ने 25 अगस्त 2019 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि, उनकी 16 वर्षीय बेटी 11वीं की छात्रा है।
आरोपी के यहां ही कोचिंग पढ़ने जाती थी। जहां आरोपी ने बहला-फुसला कर उसके अश्लील वीडियो बना लिए और ब्लैकमेल करने का डर दिखाकर हवस का शिकार बनाया लिया।
सोशल मीडिया पर कर दिया था वीडियो वायरल
MP News: पीड़िता ने पुलिस को बताया कि, आरोपी करीब 6 माह पहले कोचिंग में जबरदस्ती उसके साथ गलत काम किया था साथ ही किसी को बताने पर उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता ने बताया कि आरोपी धमकाकर 6 माह तक परेशान करता रहा।
इसके बाद एक दिन कोचिंग संचालक ने छात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। जब छात्रा को इस बात की जानकारी मिली तो पीड़िता ने परिजनों को पूरी आपबीती घटना बताई। इसके बाद परिजन थाने पहुंचे और पुलिस से मामले की शिकायत की। और पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने मामले की छानबीन के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
आरोपी ने किया निंदनीय कृत्य, मिले अधिकतम सजा
MP News: पीड़िता की ओर से डीपीओ प्रवेश कुमार अहिरवार ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत व गवाह कोर्ट में पेश किए। साथ ही न्यायालय से निवेदन किया कि आरोपी कोचिंग संचालक (शिक्षक) के गरिमामयी पद पर होते हुए उसके द्वारा किया गया कृत्य बहुत निंदनीय है, इसलिए अधिकतम सजा दी जाए।
अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत 15 साक्षियों के परीक्षण व विचरण के बाद विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) छतरपुर विक्रम भार्गव के न्यायालय ने आरोपी शिक्षक को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 2 हजार रुपए के अर्थदंड दण्डित किया है।
Written By: Vineet Attri
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